प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना में नामांकन के लिए क्या करें ?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें किसानों को 6000 रुपये वार्षिक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिससे उनकी आजीविका सुचारु रूप से चलती रहे तथा कृषि में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिल सके। इस राशि को 4-4 महीने के 3 किश्तों में दिए जाने का प्रावधान किया गया है, प्रत्येक किश्त में 2000 रुपये दिए जायेंगे। भारत सरकार की तरफ से इस योजना में 100% वित्त पोषण दिया गया है। पहले इस योजना का लाभ केवल गरीब किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन थी उन्ही को मिलता था, लेकिन 2020 के बजट में भूमि कि सीमा को समाप्त करके इस योजना का लाभ सभी किसानों को देने का निर्णय लिया गया है। लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के द्वारा कि जाती है। यह योजना 1.12.2018 से प्रभावी है तथा पात्र परिवारों को इसकी पहली किश्त 1.12.18 से 31.03.19 के समयावधि के लिए दी गयी थी।
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किसान सम्मान निधि का उद्देश्य:
- किसान सम्मान निधि किसानों के लिए एक पूरक राशि का काम करेगी जिससे किसान आत्मनिर्भर बनेगा।
- इस निधि का उपयोग कृषि के लिए नए यन्त्र या औजार खरीदने के लिए कर सकता है जिससे कृषि के आधुनिकीकरण में सहायता मिलेगी।
- फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है, इससे भ्रष्टाचार कि गुंजाइश नहीं रहती।
किसान सम्मान निधि के लिए पात्रता:
- किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऐसे परिवार ही पात्र होंगे जिस परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग (१८ वर्ष से कम उम्र) बच्चे हैं।
- आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है क्यों कि पैसा सीधे अकाउंट में आएगा।
- पहले इस योजना के लिए समस्त कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये सीमा हटा दी गयी है।
- ऐसे किसान जोकि भारत सरकार के अधीन किसी सरकारी लाभ के पद पर हैं जैसे मंत्री, विधायक, सांसद या इसी तरह की अन्य किसी ऊँची पोस्ट वाले किसान हो, वो इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।
- ऐसे किसान जो टैक्स देते हों वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- सरकारी कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी पेंशन 10 हजार से अधिक हो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
- खसरा खतौनी की कॉपी या जमीन के पेपर
- किसान क्रेडिट कार्ड
- बैंक अकाउंट एवं पासबुक
- आधार कार्ड
किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन के लिए क्या करें
- नामांकन कराने के लिए, किसान को अपने राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय पटवारी/राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से अपने दस्तावेजों और पात्रता प्रमाण के साथ संपर्क करना होगा।
- इस योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) को भी किसानों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। यहाँ आपको फीस के भुगतान पर पंजीकरण कि सुविधा प्रदान की जाती है।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पीएम किसान पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से किसान अपना स्व-पंजीकरण भी कर सकते हैं इसके अतिरिक्त यहाँ से आप अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम पीएम-किसान डेटाबेस में भी संपादित कर सकते हैं।
- पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से किसान अपने भुगतान की स्थिति भी जान सकते हैं।
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