आर० ओ० वाटर प्लांट के लिए भूगर्भ जल विभाग की NOC एवं पंजीकरण हुआ अनिवार्य।
वाणिज्यिक श्रेणी में आने वाले विद्यमान या प्रस्तावित कूप/बोरिंग के लिए उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2019
उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं नियमन इस प्रकार किया जाये कि भूजल कि उपलब्धता समान रूप से निरंतर बनी रहे और जनमानस को गुणवत्तापारक जलापूर्ति सुनिश्चित हो सक।
कोई विद्यमान या प्रस्तावित वाणिज्यिक/ औद्योगिक/ अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोक्ता जिसने भूगर्भ जल निकालने या उसका उपयोग करने के लिए कोई कूप/बोरिंग खोदी है उसे भूगर्भ जल विभाग की वेबसाइट www.upgwdonline.in पर जाकर ‘For Commercial/Industrial/Infrastructural/Bulk User’ श्रेणी में अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण कराना होगा।
आर० ओ० वाटर प्लांट वाणिज्यिक श्रेणी में आने के कारण इनको भी विद्यमान या प्रस्तावित कूप/बोरिंग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण हेतु आवेदन अनिवार्य है।
- गैर –अधिसूचित (non-notified ) क्षेत्र में कूप/बोरिंग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण हेतु शर्तें निम्नलिखित हैं।
- इन क्षेत्रों में कोई विद्यमान या प्रस्तावित कूप/बोरिंग को अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण हेतु वेबसाइटwww.upgwdonline.in पर जाकर ‘For Commercial/Industrial/Infrastructural/Bulk User’ श्रेणी में आवेदन करना होगा।
- फ्लोमीटर (भूगर्भ जल निकालने की मात्रा जाँच करने का उपकरण ) एवं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होना चाहिए ।
- यदि भूगर्भ जल का उपयोग प्रतिदिन १० घन मीटर से अधिक है तो एक पीजोमीटर भी लगा होना चाहिए।
- आर० ओ० वेस्ट वाटर का प्रयोग सही तरह से होना चाहिए।
गैर –अधिसूचित (non-notified ) क्षेत्र: आगरा शहर, बाह, जगनेर, खेरागढ़, पिनहट, जैतपुर कलां |
- अधिसूचित (notified ) क्षेत्र में कूप/बोरिंग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण हेतु शर्तें निम्नलिखित हैं।
- इन क्षेत्रों में कोई विद्यमान कूप/बोरिंग को अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण हेतु वेबसाइट www.upgwdonline.in पर जाकर ‘For Commercial/Industrial/Infrastructural/Bulk User’ श्रेणी में आवेदन करना होगा।
- इन क्षेत्रों में कोई विद्यमान कूप/बोरिंग के उपयोक्ता जिनके पास पूर्व में केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा या भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी विधिमान्य अनापत्ति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है या फिर केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन लंबित हो उसका पत्र होना अनिवार्य है |
- फ्लोमीटर (भूगर्भ जल निकालने की मात्रा जाँच करने का उपकरण ) एवं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होना चाहिए ।
- यदि भूगर्भ जल का उपयोग प्रतिदिन 10 घन मीटर से अधिक है तो एक पीजोमीटर भी लगा होना चाहिए।
- आर० ओ० वेस्ट वाटर का प्रयोग सही तरह से होना चाहिए।
अधिसूचित (notified ) क्षेत्र: बरौली अहीर, बिचपुरी, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी, खंदौली, सैयां, शमसाबाद, एत्मादपुर, अछनेरा, अकोला |
उदाहरण के लिए आगरा में भू-जल विकास की स्थिति
अतिदोहित, क्रिटिकल ब्लॉक, सेमीक्रिटिकल एवं सेफ ब्लॉक – आगरा जनपद
अतिदोहित–ब्लॉक | क्रिटिकल–ब्लॉक | सेमीक्रिटिकल–ब्लॉक | सेफ–ब्लॉक |
बरौली अहीर | अछनेरा | बाह | पिनहट |
बिचपुरी | अकोला | जगनेर | जैतपुर कलां |
फतेहाबाद | आगरा शहर | खेरागढ़ | |
फतेहपुर सीकरी | |||
खंदौली | |||
सैयां | |||
शमसाबाद | |||
एत्मादपुर |
साभार –
नम्रता जायसवाल (स. भू-भौतिकविद, भूगर्भ जल विभाग), मंगल यादव (स. अभि. लघु सिंचाई विभाग)
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