ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, जानें पूरी प्रक्रिया
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ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता क्यों:
सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है, क्यों कि लाइसेंस इस बात का प्रमाण होता है कि ड्राइवर को वाहन चलाना आता है। जब तक किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस न हो वह व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता। यदि कोई बिना लाइसेंस के वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका वाहन सीज़ किये जाने या उस पर चालान किये जाने की संभावना होती है। लाइसेंस किसी राज्य के लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, इस वैध लाइसेंस को धारण करने के बाद कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर वाहन चलाने के लिए अधिकृत हो जाता है।
लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी:
लाइसेंस देने के लिए संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) अधिकृत होते हैं। इनके द्वारा जारी किया गया लाइसेंस पुरे देश में किसी भी राज्य में मान्य होता है। प्रशासनिक अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक भी अतिरिक्त लाइसेंसिंग अधिकारी हैं जिनके द्वारा RTO की अनुपस्थिति में लाइसेंस जारी किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आयु सीमा:
- ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 16 वर्ष पूरी होनी चाहिए और वह केवल 55 CC के इंजन क्षमता वाली मोटर बाइक चलाने के लिए स्वीकृत होगा। जबकि इसके लिए अभिभावक को निर्धारित फॉर्मेट में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा।
- अगर अभिभावक ऐसा नहीं करते तो पकड़े जाने पर अभिभावक को 25 हजार जुर्माने का प्रावधान है।
- जिस आवेदक की आयु 18 वर्ष से ऊपर है, वह (परिवहन वाहन को छोड़कर) मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- बीस वर्ष की आयु पूरी करने वाले आवेदक परिवहन वाहन (Transport Vehicle) चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनवाएं:
लाइसेंस दो चरणों में बनते हैं – 1: लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस , 2: परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप के पास लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही इसके लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ड्राइविंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा प्रदान की गई है। दोनों तरह के लाइसेंस बनवाने के लिए समान प्रक्रिया है।
लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिनों के बाद और 180 दिन के पहले आपको स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज:
1- आयु प्रमाण पत्र (Age Proof): Birth Certificate, High School Certificate या Voter ID
2- पता प्रमाण पत्र (Address Proof): Ration Card, Electricity Bill, Aadhar Card या Pan Card
आवेदन प्रक्रिया के निम्न चरण हैं –
- ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स भरना (Fill Applicant Details): इसके लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा और प्रदेश का नाम सेलेक्ट करना होगा। फिर नए पेज पर “Apply Online’ ऑप्शन पर क्लिक करने पर ‘New Learner’s Licence’ और “New Driving Licence” का विकल्प दिया होगा। जो भी विकल्प आपको चुनना हो उस पर क्लिक कर दीजिये।
‘New Learner’s Licence’ पर क्लिक करने पर, निम्न स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स अक्षम रहेगा।
सबमिट करने पर नीचे दी हुई स्क्रीन खुलेगी, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होंगी। उसके बाद आपको Next बटन पर क्लिक करना है।
यदि आपने “New Driving License” पर क्लिक किया है, तो नीचे दी हुई स्क्रीन खुलेगी।
अपने चुने हुए विकल्प में मांगी गयी जानकारी फॉर्म में भरने के बाद आपको “Submit” पर क्लिक करना है, फिर दिए गए निर्देश के अनुसार आपको स्टेप्स फॉलो करते हुए निम्नलिखित काम करना है –
- आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करना (Upload Documents )
- फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना(Upload Photo and Signature)
- उपलब्ध दिन के लिए टेस्ट स्लॉट बुक करना (LL Test Slot Booking)
- फीस भुगतान (Payment of Fee)
स्लॉट बुकिंग के दिन आपको सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स के साथ RTO ऑफिस पहुंच कर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
यदि आप ड्राइविंग टेस्ट सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करते हैं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा और उसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा।