जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

Birth and Death Certificate

एक जन्म प्रमाण एवं मृत्यु प्रमाण पत्र (Birth and Death Certificate) सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जन्म प्रमाण पत्र में किसी बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी निहित होती है जैसे नाम, जन्म तिथि, स्थान, लिंग इत्यादि। इसमें उनके बारे में महत्वपूर्ण विवरण जैसे माता-पिता, राष्ट्रीयता, जन्म का स्थान और अस्पताल का विवरण आदि भी शामिल होते हैं।
उसी प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र भी मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और उसके आवेदन की प्रक्रिया भी समान है। Birth and Death Certificate दोनों महत्वपूर्ण हैं

एक जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बन जाने के बाद उसका पुरे जीवन काल में किसी न किसी काम के लिए जरुरत पड़ती है और व्यक्ति द्वारा अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन करने के लिए उपयोग किया जाता है । जन्म प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्रों में नगर निगम / नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार/ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है।

केंद्रीकृत सीआरएस (Centralised CRS) के माध्यम से जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल:

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.crsorgi.gov.in है।

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण के लिए संबंधित रजिस्ट्रार को ऑनलाइन घटना की रिपोर्ट कैसे करें?
1- जन्म और मृत्यु घटित होने वाले स्थान पर और संबंधित रजिस्ट्रार जिसके कि अधिकार क्षेत्र में ये घटना घटित हुई, द्वारा घटना पंजीकृत है।

2- परिवार के सदस्यों द्वारा संस्थागत घटनाओं की सूचना नहीं दी जा सकती, इस तरह के आयोजनों की रिपोर्ट संबंधित रजिस्ट्रार को करना संस्थान के प्रभारी का कर्तव्य है।

3- इस पोर्टल के माध्यम से, आम जनता केवल अधिवासीय (घऱेलू) घटनाओं (जन्म / मृत्यु) की रिपोर्ट, घटना होने के 21 दिनों के भीतर कर सकती है। यदि घटना 21 दिनों की सीमा को पार कर गई है, तो किसी को संबंधित रजिस्ट्रार (B & D) कार्यालय संपर्क करना चाहिए।

4- किसी अधिवासीय घटना (जन्म / मृत्यु) की रिपोर्ट करने के लिए (सामान्य रिपोर्टिंग अवधि के भीतर अर्थात 21 दिन), घटना को पंजीकृत करने के लिए निम्नलिखित लिंक के माध्यम से अनिवार्य जानकारी भरें। यह लॉगिन आईडी एक जन्म / मृत्यु की घटना के लिए काम करता है, और अगर जुड़वाँ / एकाधिक का केस होगा तो आपको इसके अनुसार एक से अधिक उपयोगकर्ता (User) बनाने होंगे।

http://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp

5- साइन-अप के समय, उपयोगकर्ता केवल कार्यात्मक पंजीकरण इकाइयों में पंजीकृत होने के लिए सक्षम होंगे
अर्थात् पंजीकरण इकाइयाँ जहाँ इन केंद्रीकृत आवेदन का उपयोग जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए किया जा रहा है, और SignUp Page पर पंजीकरण इकाई के Dropdown लिस्ट में केवल इन्ही पंजीकरण इकाइयों को सूचीबद्ध किया गया है। क्योंकि इसे देश के सभी पंजीकरण इकाइयों में लागू नहीं किया गया है।

6- पंजीकरण के पश्चात सफलता पूर्वक लॉगिन के बाद, उपयोगकर्ताओं को उनके सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के आधार पे पूरा जन्म / मृत्यु रिपोर्टिंग फ़ॉर्म (दोनों कानूनी और साथ ही सांख्यिकीय भाग) भरने की आवश्यकता होती है।

7- सफलतापूर्वक भरने के बाद आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त करें और संबंधित रजिस्ट्रार को दिए गए पते पर अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अग्रेषित करें (आवेदन के प्रिंट आउट के नीचे एप्लीकेशन के साथ पता दिखाई देगा, आवश्यक दस्तावेज़ों का विवरण इसमें बाद में दिया गया है)

8- आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के बाद, उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा प्रदान की गई ई-मेल आईडी पर एक पुष्टिकरण मेल मिलेगा।

9- उपयोगकर्ताओं को आवेदन की स्थिति के बारे में संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।

10- पंजीकृत घटना का विवरण ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा या इसे पोर्टल के होम पेज से आवेदन की संदर्भ संख्या (Refernce Number) देकर कभी भी चेक किया जा सकता है।

किसी अधिवास की घटना (जन्म / मृत्यु) की तारीख और स्थान के लिए सहायक दस्तावेज:

जन्म / मृत्यु (Birth and Death) की घटना के 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट:

1- निर्धारित प्रोफार्मा में माता-पिता/पारिवारिक सदस्य द्वारा घोषणा
2- एड्रेस प्रूफ – सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट में से किसी एक की कॉपी (वोटर आईडी कार्ड, बिजली / गैस / पानी / टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, वैध राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता आदि)

जन्म का मामला:

जन्म के मामले में किस प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड करना होगा जो उनके निवास स्थान पर होता है?
उत्तर: जिन दस्तावेजों को जन्म के मामले (Birth Certificate के लिए) में अपलोड करने की आवश्यकता होती है:
• निर्धारित प्रोफार्मा में माता-पिता द्वारा घोषणा
• एड्रेस प्रूफ- सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट में से किसी एक की कॉपी (वोटर आईडी कार्ड, बिजली / गैस / पानी / टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, वैध राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता आदि)

अस्पताल में जन्म के मामले में किस प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड करना होगा?
उत्तर: परिवार के सदस्य / सीएससी द्वारा संस्थागत (अस्पताल) घटनाओं की सूचना नहीं दी जा सकती है, इस तरह की घटनाओं का रिपोर्ट संबंधित रजिस्ट्रार को करना संस्था के प्रभारी का कर्तव्य है।

क्या नए जन्म के मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा है?
उत्तर: हां, इसके होने के 21 दिनों के भीतर घटनाओं की सूचना दी जानी चाहिए। अगर घटना 21 दिनों की सीमा पार कर गई है, तो माता-पिता को जन्म पंजीकरण के लिए संबंधित रजिस्ट्रार (B & D) कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

विलंबित मामलों में किस प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है?
उत्तर: विलंबित घटनाओं की रिपोर्टिंग की सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। विलंबित मामलों को केवल पंजीकरण इकाई में पंजीकृत किया जा सकता है। विलंबित घटनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:
विलंबित दिनों की सीमा (> 21 दिन और 30 दिन तक):
• विलंब शुल्क
• निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 1) में जानकारी।
विलंबित दिनों की सीमा (> 30 दिन और <1 वर्ष):
• निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 1) में जानकारी।
• गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र (फॉर्म 10)
• विलंब शुल्क
• मुखबिर द्वारा शपथ पत्र / घोषणा
• सक्षम अधिकारी से अनुमति
1 वर्ष से अधिक देरी से:
• निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 1) में जानकारी।
• गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र (फॉर्म 10)
• विलंब शुल्क
• मुखबिर द्वारा शपथ पत्र / घोषणा
• प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से आदेश

मृत्यु का मामला:

किसी भी गाँव में मृत्यु और अंतिम संस्कार के मामले में किस प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड करना होता है?
उत्तर: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रणाली के तहत, घटनाओं को केवल घटना स्थान के क्षेत्र के संबंधित रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत किया जा सकता है। घटना के 21 दिनों के भीतर एक अधिवासिक मृत्यु/Death Certificate के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज:
• निर्धारित लाभार्थी में करीबी रिश्तेदार / परिवार के सदस्य द्वारा घोषणा।
• निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 2) में जानकारी।
• मृतक का पता प्रमाण पत्र
• स्वप्रमाणित दस्तावेज में से किसी एक की प्रतिलिपि (वोटर आईडी कार्ड, बिजली / गैस / पानी / टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, वैध राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता आदि)

अस्पताल में मृत्यु के मामले में किस प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है ?
उत्तर: परिवार के सदस्य / CSC द्वारा संस्थागत (अस्पताल) घटनाओं की सूचना नहीं दी जा सकती है, इस तरह के आयोजनों की रिपोर्ट संबंधित रजिस्ट्रार को करना संस्था के प्रभारी का कर्तव्य है।

क्या मौत के मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने की कोई विशिष्ट समय सीमा है?
उत्तर: हां, इसके होने के 21 दिनों के भीतर घटनाओं की सूचना दी जानी चाहिए। अगर घटना 21 दिनों की सीमा पार कर गई है, तो किसी को जन्म पंजीकरण के लिए संबंधित रजिस्ट्रार (B & D) कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

विलंबित मामलों में किस प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है?
उत्तर: विलंबित घटनाओं की रिपोर्टिंग की सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। विलंबित मामलों को केवल पंजीकरण इकाई में पंजीकृत किया जा सकता है। विलंबित घटनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:
विलंबित दिनों की सीमा [> 21 दिन और 30 दिन तक]:
• विलंब शुल्क
• निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 2) में जानकारी।
विलंबित दिनों की सीमा (> 30 दिन और <1 वर्ष):
• निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 2) में जानकारी।
• गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र (फॉर्म 10)
• विलंब शुल्क
• मुखबिर द्वारा शपथ पत्र / घोषणा
• सक्षम अधिकारी से अनुमति
1 वर्ष से अधिक देरी से:
• निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 2) में जानकारी।
• गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र (फॉर्म 10)
• विलंब शुल्क
• मुखबिर द्वारा शपथ पत्र / घोषणा
• प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से आदेश

इस तरह आपकी सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद Birth and Death Certificate प्राप्त कर सकते हैं।

Source: http://crsorgi.gov.in

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