RTI के अंतर्गत जानिए आपके क्षेत्र में विकास पर कहाँ और कितना पैसा खर्च हुआ

RTI - सूचना का अधिकार (Right To Information)

सूचना का अधिकार (Right To Information) देश के हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए, इसे संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम (Right To Information Act) को पारित किया है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत देश में जहाँ हर नागरिक को ये अधिकार मिलेगा की वो किसी क्षेत्र से सम्बंधित विभाग से RTI फाइल करके उसके किसी भी काम, कार्य योजना, नियम-क़ानून, या उसमें खर्च होने वाले धन की जानकारी प्राप्त कर सकता है, तो दूसरी ओर इस डर से कि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की सूचना विभाग से मांग सकता है, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और विभाग सूचना देने के लिए बाध्य है, क्यों कि ऐसा न करने पर सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रावधान है।

कुछ समय पहले तक केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत (RTI File) करने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब इसके लिए ऑफिस जाने की भी जरुरत नहीं, आप घर बैठे ही ऑनलाइन RTI File कर सकते हो। इसके बाद आप उसकी वर्तमान स्थिति भी चेक कर सकते हैं।

RTI अधिनियम का उद्देश्य:

सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गए विकास कार्य में खर्च के बारे में, कोई योजना कब कार्यान्वित होगी या सार्वजनिक विकास के लिए कब कहाँ और कितना धन खर्च होना है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
इसी तरह किसी भी विभाग से जानकारी जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो अस्पताल हों, पार्क हों, बिजली विभाग या फिर स्कूल- कॉलेज।
वास्तव में सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और विभागों के कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए ही लाया गया है।

RTI अधिनियम द्वारा सूचना प्राप्ति के विभाग और सूचना का प्रकार:

RTI के अंतर्गत कोई भी नागरिक सभी सरकारी डिपार्टमेंट, जैसे- राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सड़क एवं परिवहन विभाग, बिजली विभाग, बैंक, हॉस्पिटल, पुलिस विभाग व शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है।
कोई सरकारी विभाग RTI द्वारा सूचना प्राप्त नहीं कर सकता।
देश की सुरक्षा से संबंधित कोई भी गोपनीय जानकारी इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आती।

सूचनाओं के प्रकार की बात करें तो इसमें वो सारी सूचनाएं आती हैं जिससे किसी भी विभाग से सम्बंधित नियम क़ानून, योजना, कार्यान्वयन, पूर्व में हुए कार्यों का लेखा-जोखा और आय-व्यय की जानकारी सम्मिलित होती है। अर्थात नागरिक को हर तरह की सूचना या जानकारी (जोकि देश की सुरक्षा से सम्बंधित न हो) इस सूचना का अधिकार अधिनियम से मिल सकती है।

RTI फाइल करने के लिए प्रक्रिया:

यदि आप RTI के लिए किसी विभाग में Offline आवेदन करना चाहते हैं तो –
  • इसके लिए आपको जो भी जानकारी सम्बंधित विभाग से चाहिए उसे एक सादे पेपर पर लिखे या टाइप करा लें।
  • आवेदन देश की किसी भी भाषा में अपनी सुविधानुसार हो सकता है।
  • जन सूचना अधिकारी के पास इस आवेदन पत्र को जमा कर दें।
  • जमा करने के पश्चात आपको रिसीविंग मिलेगी इसे संभाल कर रखें, क्योंकि इससे आवेदन पत्र की स्थिति को चेक कर सकते हैं।
यदि आप RTI के लिए किसी विभाग में Online आवेदन करना चाहते हैं तो –
  • इसके लिए आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को इस दिए हुए लिंक से ओपन करना होगा। Website को ओपन करने के लिए क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फार्म ओपन होकर आएगा।
  • इस फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारी आपको सावधानी से भरना होगा, साथ ही यदि कोई आवश्यक दस्तावेज हों तो उनकी भी स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हैं।
  • फार्म को पूरी तरह भरने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करते ही फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा फिर आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगी।
  • इस रिसीविंग को प्रिंट करके सुरक्षित रख लें, क्योंकि इससे आवेदन पत्र की स्थिति को चेक कर सकते हैं।

आवेदन पत्र की स्थिति को कैसे चेक करें:

  • इसके लिए आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को इस दिए हुए लिंक से ओपन करना होगा। Status Check करने के लिए क्लिक करें।
  • वेबसाइट ओपन होने पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID और सिक्योरिटी कोड को भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपको अपने आवेदन की स्थिति दिखाई देगी और आपके आवेदन में क्या कार्रवाई हुई है यह भी दिखाई देगा।

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