NPR – राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है? क्यों है चर्चा में?

What is NPR

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) को अपडेट करने को मंजूरी दे दी है। 2021 की जनगणना से पहले अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक इस रजिस्टर को अपडेट किया जाना है। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में लोगों के मन में बहुत विभ्रान्ति उत्पन्न हो गयी है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि आखिर ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) क्या है और कुछ इसे लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। इसे क्यों अपडेट किया जाना जरुरी है? आइये इस लेख में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के बारे में जानते हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) क्या है ?

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) भारतीय नागरिकों का मूलभूत आंकड़ा (डेटा बेस) है, जिसमें सभी नागरिकों के जनसांख्यिकी विवरणों का डेटा जैसे- जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता (घोषित) आदि से संबंधित जानकारी सुरक्षित राखी जाती है। देश में चलने वाली योजनाओं को बनाने के लिए इस रजिस्टर का अधिक काम पड़ता है, इसलिए देश के सभी नागरिकों के लिए NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के उद्देश्य ?

केंद्र और राज्य सरकारें कई जन कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने, फर्ज़ीवाड़ा को रोकने और हर परिवार तक स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करती है। सरकार ये जानना चाहती है कि जिन लोगों के लिए कोई योजना बनायी जा रही है उन लोगों की जनसंख्या कितनी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आजीविका क्या है और वे देश के किस राज्य में रहते हैं इत्यादि।
इस प्रकार देश के हर नागरिक की पूरी पहचान और विवरणों के अधार पर उनका जनसांख्यिकीय डेटा तैयार करना इसका अहम उद्देश्य है। इस एनपीआर डेटा में न केवल जनसांख्यिकीय बल्कि बायोमेट्रिक डेटा भी होगा।
जनगणना आयोग के अनुसार NPR का उद्देश्य देश के प्रत्येक “सामान्य निवासी” का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है।

NPR में पहचान का क्या विवरण देना होगा ?

राष्ट्रीयता (घोषित) का प्रमाण, व्यक्ति का नाम,, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माँ का नाम, पिता का नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पति का नाम (यदि विवाहित है), स्थायी आवासीय पता, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, वर्तमान पते पर रहने की अवधि, सामान्य निवास का पता, घर के मुखिया से सम्बन्ध और इसके साथ बॉयोमीट्रिक डिटेल्स को इसमें शामिल किया जाएगा। 5 साल से अधिक उम्र के लोगों का विवरण ही इसमें शामिल किया जाएगा। अगर आप जान बूझकर गलत जानकारी देते हो तो नागरिकता अधिनियम, 2003 के तहत इसके लिए जुर्माना का भी प्रावधान है।

NPR में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं ?

इसके लिए आपको कहीं जाने कि जरुरत नहीं है। अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 के दौरान NPR तैयार करने में तैनात कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों का जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करेंगे। इसके बाद इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के तौर पर तैयार किया जाएगा। इसमें बायोमेट्रिक डेटा जैसे फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया NPR तैयार करने के लिए नियुक्त किए गए सरकारी अधिकारियों की देखरेख में होगी।

NPR का प्रावधान क्या है ?

नागरिकता कानून, 1955 को 2004 में संसोधन हुआ था, जिसके तहत NPR के प्रावधान जोड़े गए। सिटिजनशिप ऐक्ट, 1955 के सेक्शन-14A में यह प्रावधान तय किए गए हैं कि केंद्र सरकार देश के हर नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है और इसके लिए नैशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी गठित की जा सकती है।

NPR की वर्तमान स्थिति ?

भारतीय जनगणना 2011 के साथ ही NPR के लिए डेटा 2010 में एकत्रित किया गया था। जनगणना के दौरान एकत्र किया गया डेटा 2015 में पहले ही अपडेट किया जा चुका है और इसे डिजिटल भी बनाया जा चुका है अर्थात ये सरकार कि विभिन्न वेब साइट्स पर उपलब्ध है।

अब फिर से भारत सरकार ने जनगणना 2021 के साथ ही NPR को अपडेट करने का निर्णय लिया है जिसके लिए डाटा एकत्र करना पड़ेगा। यही कारण है कि एक बार फिर NPR के बारे में चर्चा शुरू हो गयी है।

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