पैन और आधार लिंक (Pan Aadhar Link) कैसे करें? समय सीमा 30 जून तक बढ़ी

PAN AADHAR LINK

वर्ष 2017 के बजट में सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने वाला कानून बनाया था। उसी समय से यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने पैन को आधार से जोड़ने (Pan Aadhar Link) की अनुमति देकर आधार की संवैधानिक वैधता पर भी अपना फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने यह भी कहा कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने और नए पैन के लिए आवेदन करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से Link करना Taxpayer और Non Taxpayer दोनों के लिए अनिवार्य किया गया है। इसलिए जिनका पैन कार्ड पहले से ही बन चुका है उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा।

30 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना जारी करते हुए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी थी।

लेकिन अभी 24 मार्च 2020 को आयकर विभाग ने अपने सोशल मिडिया अकाउंट के द्वारा पोस्ट कर फिर से पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर आज 30 जून 2020 कर दी गई है।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए यहाँ निम्लिखित 3 तरीके बताये गए हैं:

1. यदि आपका अकाउंट आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पहले से ही पंजीकृत है:

यदि आप पिछले वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करते रहे हैं और पैन व आधार का उल्लेख किया है, तो संभावना है कि आपका पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ हो।

1. वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर लॉग करें।

2. ‘प्रोफाइल सेटिंग’ टैब पर क्लिक करें और अंतिम विकल्प ‘लिंक आधार’ चुनें।

3. स्क्रीन पर संदेश दिखाई देगा, ‘Your PAN is already linked to Aadhaar number XXXXXXXXXX’

यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो एक फॉर्म दिखाई देगा –

1. इस फॉर्म में आपको अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग और आधार नंबर दर्ज करना होगा।

2. कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।

3. सबमिट करने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक सक्सेस मैसेज दिखाई देगा।

2. यदि आपका अकाउंट आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर नहीं है:

यदि आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत नहीं करना चाहते हैं, तो आप ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर जाएँ जहाँ ‘Link Aadhar‘ हाइपरलिंक प्रदान किया गया है।

1. अब ई-फाइलिंग वेबसाइट पर दिए गए हाइपरलिंक ‘Link Aadhar ’पर क्लिक करें।

2. एक नया फॉर्म ओपन होगा जहां आपको पैन, आधार संख्या, नाम (आधार के अनुसार) देना होगा।

3. यदि आपके आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है, तो आपको ‘I have only year of birth in Aadhaar card’ विकल्प पर टिक करना होगा

4. कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।

5. “PAN is successfully linked to Aadhaar” का मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा।

3. SMS द्वारा:

1. अपने फोन में ‘UIDPAN’ टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।

2. ये प्रारूप इस प्रकार है: UIDPAN <12 अंक आधार> <10 अंक PAN>

3. इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।

नोट:

1. यदि आपका नाम आपके पैन कार्ड पर मेल नहीं खाता है तो आपकी जन्मतिथि और लिंग का मिलान होता है। ओटीपी ऑनलाइन दर्ज किए गए आधार नंबर पर पंजीकृत / लिंक किए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। पैन लिंक (Pan Aadhar Link) करने के लिए आपको उस ओटीपी को ऑनलाइन दर्ज करना होगा।

2. यदि पैन और आधार के डेटा में कोई मेल नहीं है, लिंक करने का प्रयास करने से पहले इसे सही करा लेना चाहिए।

2 comments

Leave a Reply