वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2026: बुजुर्गों को मिलेंगे ₹1000/माह, ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व लिस्ट में नाम चेक
वृद्धावस्था पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश 2026: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, पेंशन राशि और लाभार्थी सूची की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजनों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना (Vriddhavastha Pension Yojana) एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना है। आम बोलचाल की भाषा में इसे ‘उत्तर प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना’ भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन बुजुर्गों को हर महीने एक निश्चित वित्तीय सहायता (पेंशन) प्रदान करना है, जिनके पास आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं है या जिन्हें वृद्धावस्था में परिवार का सहारा नहीं मिल पा रहा है।
उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department, UP) द्वारा संचालित इस योजना के तहत वर्तमान में पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह (यानी ₹3,000 प्रति तिमाही) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2026 में भी राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत नए आवेदनों के पूर्ण डिजिटलीकरण, अनिवार्य आधार सीडिंग (e-KYC) और सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर (DBT) की प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और तेज बना दिया गया है।
यदि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके परिवार या आस-पड़ोस में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो यह विस्तृत लेख आपके लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका साबित होगा। इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना 2026 से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी जैसे कि पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, संशोधित नियमों, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, पेंशन स्टेटस चेक करने का तरीका और महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि वास्तविक जरूरतमंद बुजुर्गों तक इस योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंच सके।
Table of Contents
1. वृद्धावस्था पेंशन योजना: एक नज़र में (Overview)
| विवरण (Particulars) | महत्वपूर्ण जानकारी (Details) |
|---|---|
| योजना का नाम | वृद्धावस्था पेंशन योजना (बुढ़ापा पेंशन) |
| राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) |
| संचालित विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
| मुख्य उद्देश्य | 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को मासिक वित्तीय सहायता देना |
| पेंशन सहायता राशि | ₹1,000/- प्रति माह (₹3,000/- हर तीन महीने में) |
| भुगतान का माध्यम | डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सीधे बैंक खाते में |
| लाभार्थी श्रेणी | 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और निराश्रित वृद्धजन |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (SSPY UP पोर्टल के माध्यम से) |
| आधिकारिक वेबसाइट | SSPY UP Official Portal |
2. योजना का मुख्य विज़न और सामाजिक महत्व (Vision & Importance)
उम्र के आखिरी पड़ाव में जब शरीर शारीरिक रूप से शिथिल हो जाता है, तब बुजुर्गों को सबसे अधिक दवाओं, पौष्टिक आहार और सम्मानजनक जीवन की आवश्यकता होती है। ग्रामीण और निर्धन परिवारों में कई बार बुजुर्गों को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, या वे अपने छोटे-छोटे खर्चों के लिए बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं।
इसी सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को पूरी तरह सुव्यवस्थित किया है।
इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- आर्थिक आत्मनिर्भरता: बुजुर्गों को स्वावलंबी बनाना ताकि वे अपनी छोटी-मोटी जरूरतों, जैसे दवाइयों या फल-राशन के लिए किसी अन्य पर बोझ न बनें।
- सम्मानजनक बुढ़ापा: समाज के सबसे अनुभवी वर्ग को जीवन के अंतिम वर्षों में सम्मान के साथ जीने की वित्तीय शक्ति देना।
- पेंशन का पूर्ण डिजिटलीकरण: बिचौलियों, दलालों और कागजी लेटलतीफी को समाप्त कर पेंशन की पूरी राशि सीधे बुजुर्गों के बैंक खाते में पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर करना।
3. पेंशन राशि और भुगतान का चक्र (Pension Amount Breakdown)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को सीधे बैंक खातों में भेजा जाता है:
- मासिक पेंशन दर: वर्तमान में यह राशि ₹1,000 (एक हजार रुपये) प्रति माह निर्धारित की गई है।
- त्रैमासिक भुगतान चक्र: प्रशासनिक नियमों के अनुसार, पेंशन का भुगतान हर महीने न करके प्रति तिमाही (Every Three Months) किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हर तीन महीने में लाभार्थी बुजुर्ग के खाते में एकमुश्त ₹3,000 की किश्त ट्रांसफर की जाती है।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से यह राशि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में पहुंचती है।
4. पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं वृद्धजनों को मिल सकता है जो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी: आवेदन करने वाले बुजुर्ग का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी (Domicile of UP) होना अनिवार्य है।
- आयु सीमा (Age Limit): आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु न्यूनतम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। (आयु की पुष्टि के लिए वैध सरकारी दस्तावेज आवश्यक है)।
- पारिवारिक आय सीमा (Income Limit): योजना का लाभ अत्यधिक गरीब और निर्धन परिवारों को देने के लिए आय सीमा निम्नलिखित तय की गई है:
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹46,080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों के लिए: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹56,460/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- नोट: आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी डिजिटल फॉर्मेट में होना अनिवार्य है।
- अन्य पेंशन का लाभ न लेना: आवेदक बुजुर्ग केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (जैसे- विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, या किसी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग से सेवानिवृत्ति पेंशन) का लाभ न ले रहा हो।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी: बीपीएल सूची या अंत्योदय कार्ड धारक बुजुर्गों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है।
5. आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Required Documents List)
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय निम्नलिखित वैध दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी होना अत्यंत आवश्यक है। दस्तावेज़ अधूरे होने पर फॉर्म निरस्त किया जा सकता है:
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो: रंगीन और हालिया तस्वीर डिजिटल फॉर्मेट (20KB से कम) में।
- आधार कार्ड: आवेदक का आधार कार्ड (अनिवार्य)। आधार कार्ड में दर्ज नाम की स्पेलिंग और बैंक खाते का नाम बिल्कुल मैच होना चाहिए।
- आयु प्रमाण पत्र: आयु की सटीक पुष्टि के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र (Voter ID), या चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र: उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र (या राशन कार्ड, वोटर आईडी)।
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): तहसीलदार द्वारा जारी डिजिटल आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण हेतु ₹46,080 और शहरी हेतु ₹56,460 के भीतर)।
- बैंक खाता पासबुक की प्रति: लाभार्थी बुजुर्ग के स्वयं के बैंक खाते की पासबुक की प्रति, जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। बैंक खाता आधार से लिंक (Aadhaar Seeded) होना अनिवार्य है, अन्यथा डीबीटी पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा।
6. ऑनलाइन आवेदन करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया (Step-by-Step Online Application)
उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल (SSPY) के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। बुजुर्ग स्वयं, किसी साइबर कैफे या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं।
- योजना का चयन करें: होमपेज के मेनू बार में दिए गए “वृद्धावस्था पेंशन” (Old Age Pension) वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन आवेदन लिंक खोजें: नए पेज पर दिए गए “ऑनलाइन आवेदन करें” (Apply Online) लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें (Application Form): आपके सामने मुख्य आवेदन पत्र खुलेगा। इसमें निम्नलिखित विवरण ध्यानपूर्वक भरें:
- व्यक्तिगत विवरण: जिला, क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी), ब्लॉक/तहसील, ग्राम पंचायत, अपना नाम (आधार के अनुसार), पिता/पति का नाम, जेंडर, और जन्मतिथि।
- संपर्क विवरण: अपना पूरा स्थायी पता और चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें (यह नंबर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि स्टेटस इसी से ट्रैक होगा)।
- बैंक विवरण: बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या (दो बार भरें) और IFSC कोड।
- आय का विवरण: तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का आवेदन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर बिल्कुल सही दर्ज करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: निर्धारित फॉर्मेट और साइज (सामान्यतः फोटो 20KB के भीतर और अन्य डाक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में 200KB के भीतर) में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें:
- आवेदक की रंगीन फोटो।
- आयु प्रमाण पत्र/आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र की प्रति।
- कैप्चा कोड दर्ज करें और सेव करें: स्क्रीन पर दिख रहे सुरक्षा कैप्चा कोड को भरें और “Submit” बटन पर क्लिक करें। फॉर्म सबमिट होते ही एक प्रारंभिक पंजीकरण संख्या (Registration Number) स्क्रीन पर आएगी, इसे नोट कर लें।
- फॉर्म का फाइनल सबमिशन (Final Lock): प्रारंभिक सबमिशन के बाद, लॉगिन पैनल में जाकर अपने पंजीकरण नंबर और मोबाइल ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें। “Edit/Lock Application” पर जाकर एक बार सभी विवरणों को दोबारा जांचें। सब कुछ सही होने पर “Final Submit” बटन पर क्लिक करके फॉर्म को पूरी तरह लॉक कर दें। इसके बिना आवेदन आगे प्रोसेस नहीं होगा।
- प्रिंटआउट लें और कार्यालय में जमा करें: भरे हुए फाइनल आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकाल लें। इस प्रिंटआउट के साथ अपने सभी मूल दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करके अपने विकास खंड अधिकारी (BDO) कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) या उपजिलाधिकारी (SDM)/तहसीलदार कार्यालय (शहरी क्षेत्रों के लिए) में भौतिक रूप से सत्यापन के लिए जमा कर दें।
7. चयन और सत्यापन प्रक्रिया (Verification Process)
आवेदन पत्र जमा होने के बाद इसकी प्रामाणिकता की जांच त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से की जाती है:
- स्थानीय स्तर पर जांच: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी (VDO)/लेखपाल और शहरी क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षक/लेखपाल बुजुर्ग के पते पर जाकर भौतिक सत्यापन करते हैं कि आवेदक वास्तव में उसी स्थान पर रह रहा है और पात्रता की शर्तों को पूरा करता है।
- तहसील/ब्लॉक स्तर पर समीक्षा: खंड विकास अधिकारी (BDO) या उपजिलाधिकारी (SDM) स्थानीय स्तर से आई जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से फाइल को जिला मुख्यालय फॉरवर्ड करते हैं।
- जिला स्तर पर अंतिम मंजूरी: जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) फाइल की अंतिम जांच करने के बाद उसे पेंशन के लिए स्वीकृत (Approve) कर देते हैं। इसके बाद बुजुर्ग का नाम ‘लाभार्थी सूची’ (Beneficiary List) में शामिल हो जाता है।
8. पेंशन का स्टेटस और लाभार्थी सूची ऑनलाइन कैसे देखें? (How to Check Status)
यदि आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है और आप अपनी पेंशन की स्थिति या अपने गांव की लाभार्थी सूची देखना चाहते हैं, तो यह बहुत आसान है:
आवेदन की स्थिति (Track Application Status) जांचना:
- sspy-up.gov.in पोर्टल पर जाएं और “वृद्धावस्था पेंशन” अनुभाग पर क्लिक करें।
- “आवेदक लॉगिन” (Applicant Login) पर क्लिक करें।
- अपनी पेंशन का प्रकार (Old Age Pension), अपना 12 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- “Send OTP” पर क्लिक करें और प्राप्त ओटीपी को भरकर लॉगिन करें।
- आपके डैशबोर्ड पर आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति (जैसे- Verified by Level 1, Approved by DSWO, or Payment Released) स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
अपने गांव/शहर की पेंशनर सूची (Pensioner List) देखना:
- पोर्टल के होमपेज पर “वृद्धावस्था पेंशन” के तहत “पेंशनर सूची (2026-27)” वाले लिंक पर क्लिक करें।
- उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की सूची खुलेगी, अपने जिले पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपने विकास खंड (Block) या नगर निकाय (Urban Body) का चयन करें।
- अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने आपके गांव के उन सभी लाभार्थियों के नाम, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, और उन्हें भेजी गई पेंशन राशि की पूरी सूची आ जाएगी, जिससे आप जान सकते हैं कि किसका पैसा जारी हुआ है।
9. अनिवार्य आधार ई-केवाईसी (e-KYC) और महत्वपूर्ण नियम
उत्तर प्रदेश सरकार के नए सुरक्षा नियमों के अनुसार, धोखाधड़ी को रोकने और अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए सभी मौजूदा और नए पेंशनभोगियों के लिए आधार ई-केवाईसी (Aadhaar e-KYC) और मोबाइल नंबर लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है:
- क्यों जरूरी है: जिन बुजुर्गों का आधार कार्ड उनके पेंशन खाते से लिंक नहीं होगा, उनकी आगामी किश्तें प्रशासनिक स्तर पर रोक दी जाएंगी।
- कैसे करें: पोर्टल पर “आवेदक लॉगिन” के माध्यम से जाकर अपना आधार नंबर दर्ज करें और आधार से लिंक मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए डेमोग्राफिक ई-केवाईसी की प्रक्रिया को घर बैठे या किसी भी CSC केंद्र से तुरंत पूरा करें।
निष्कर्ष (Conclusion)
वृद्धावस्था पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की एक अत्यंत सराहनीय और मानवीय सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसने राज्य के लाखों बुजुर्गों के जीवन के अंतिम पड़ाव को एक मजबूत आर्थिक आधार दिया है। प्रति माह ₹1,000 (यानी ₹3,000 प्रति तिमाही) की यह निश्चित राशि बुजुर्गों को उनके छोटे-मोटे खर्चों, जैसे दवाइयों, चश्मे या दैनिक भोजन के लिए किसी अन्य के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी से बचाती है। पूरी प्रक्रिया के ऑनलाइन हो जाने और डीबीटी व्यवस्था लागू होने से वास्तविक लाभार्थियों तक पैसा सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंच रहा है। यदि आपके आस-पड़ोस में भी कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो 60 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो एक जागरूक नागरिक के रूप में उनकी मदद करें, उनके दस्तावेज तैयार करवाएं और sspy-up.gov.in पोर्टल के माध्यम से उनका फॉर्म भरवाकर उन्हें बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीने का संबल दें।
वृद्धावस्था पेंशन योजना: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था (बुढ़ापा) पेंशन योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: इस योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,000 (एक हजार रुपये) प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि हर तीन महीने में ₹3,000 (तीन हजार रुपये) की एकमुश्त किश्त के रूप में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
प्रश्न 2: इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
उत्तर: आवेदन करने की तिथि को आवेदक (पुरुष या महिला) की आयु न्यूनतम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं हैं।
प्रश्न 3: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय सीमा क्या तय की गई है?
उत्तर: ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों के लिए परिवार की वार्षिक आय अधिकतम ₹46,080/- और शहरी क्षेत्रों के आवेदकों के लिए अधिकतम ₹56,460/- निर्धारित की गई है। तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र इसके लिए अनिवार्य है।
प्रश्न 4: क्या सरकारी नौकरी से रिटायर्ड बुजुर्ग या पीएफ (PF) पेंशन पाने वाले भी इसके पात्र हैं?
उत्तर: नहीं, यदि किसी बुजुर्ग को सरकार, अर्धसरकारी संस्थान या कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) से कोई नियमित मासिक पेंशन मिल रही है, तो वे इस सामाजिक सुरक्षा योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। यह योजना केवल निराश्रित और निर्धन बुजुर्गों के लिए है।
प्रश्न 5: बैंक खाते के साथ आधार कार्ड का लिंक (Seeding) होना क्यों अनिवार्य है?
उत्तर: हां, यह पूरी तरह अनिवार्य है। सरकार अब डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पैसा सीधे आधार नंबर मैपिंग के आधार पर भेजती है। यदि आपका बैंक खाता आधार से सीडेड (Linked) नहीं है, तो आपकी पेंशन राशि बैंक द्वारा रिजेक्ट कर दी जाएगी।
प्रश्न 6: क्या 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर योजना स्वतः शुरू हो जाती है?
उत्तर: नहीं, यह स्वतः शुरू नहीं होती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पात्र बुजुर्ग को आवश्यक दस्तावेजों के साथ sspy-up.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है, जिसके बाद प्रशासनिक सत्यापन के बाद ही पेंशन शुरू होती है।
प्रश्न 7: यदि किसी बुजुर्ग का पूर्व का मोबाइल नंबर खो गया है, तो वे अपना स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: यदि आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर बदल गया है, तो आप सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर “Update Mobile Number” के विकल्प पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पुराने बैंक खाता संख्या और नए मोबाइल नंबर को दर्ज करके अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
प्रश्न 8: पेंशन न आने या फॉर्म रिजेक्ट होने की स्थिति में शिकायत कहाँ दर्ज करें?
उत्तर: यदि आपकी पेंशन रुक गई है या फॉर्म स्वीकृत नहीं हो रहा है, तो आप अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
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