UP Shadi Anudan Yojana 2026-27: यूपी विवाह हेतु अनुदान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नई पात्रता व स्टेटस लिस्ट

Uttar Pradesh Mukhyamantri Shadi Anudan Yojana official social welfare marriage grant banner highlighting rupees 20,000 one-time financial assistance via direct bank transfer for BPL families.

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना 2026-27: ऑनलाइन आवेदन, नई पात्रता सूची, आर्थिक सहायता और मैरिज ग्रांट स्टेटस की पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश के गरीब, निराश्रित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी को सम्मानजनक तरीके से संपन्न कराने तथा उन्हें वित्तीय संबल प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शादी अनुदान योजना (Shadi Anudan Yojana) का संचालन किया जा रहा है। आम बोलचाल की भाषा में इसे ‘यूपी विवाह हेतु अनुदान योजना’ भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹20,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता (One-time Marriage Grant) सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान करना है [Skills: load-local]।

उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare), पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (OBC Welfare) और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (Minority Welfare) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से नए नियमों और तकनीकी सुरक्षा चक्र के साथ लाइव है। भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने और बिचौलियों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए अब पूरी आवेदन प्रक्रिया को आधार कार्ड बेस्ड ई-केवाईसी (Aadhaar e-KYC), एनपीसीआई (NPCI) मैपिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली से जोड़ दिया गया है।

यदि आप भी उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और अपने परिवार या किसी जरूरतमंद की बेटी की शादी के लिए इस सरकारी अनुदान का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह विस्तृत लेख आपके लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका साबित होगा। इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना 2026-27 से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी जैसे कि संशोधित पात्रता मानदंड (आय सीमा), आवश्यक दस्तावेज, आयु सीमा के कड़े नियम, ऑनलाइन आवेदन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया, आवेदन का स्टेटस ट्रैक करने का तरीका और नए प्रशासनिक दिशानिर्देशों के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आपका फॉर्म पहली बार में ही स्वीकृत हो सके।


1. उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना: एक नज़र में (Overview)

विवरण (Particulars)महत्वपूर्ण जानकारी (Details)
योजना का नामशादी अनुदान योजना (विवाह हेतु अनुदान योजना)
शैक्षणिक/वित्तीय सत्र2026 – 2027
संचालित विभागसमाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
वित्तीय सहायता राशि₹20,000/- एकमुश्त (प्रति पुत्री)
अधिकतम लाभ सीमाएक परिवार की अधिकतम दो बेटियों (2 Daughters) के विवाह हेतु देय
भुगतान का माध्यमआधार-सीडेड बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारा
आवेदन की समय सीमाशादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक अनिवार्य
आवेदन का तरीकाऑनलाइन (आधिकारिक शादी अनुदान पोर्टल के माध्यम से)
आधिकारिक वेबसाइटUP Shadi Anudan Official Portal

2. योजना का मुख्य विज़न और सामाजिक उद्देश्य (Vision & Objective)

भारतीय समाज में आज भी ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए बेटी की शादी करना एक बहुत बड़ा वित्तीय दायित्व होता है। कई बार निर्धन माता-पिता को बेटी के हाथ पीले करने के लिए साहूकारों और स्थानीय जमींदारों से भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है, जिससे वे कर्ज के गहरे जाल में फंस जाते हैं। इसी विसंगति और सामाजिक पीड़ा को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को अत्यधिक सुदृढ़ और डिजिटल बनाया है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • वित्तीय बोझ को कम करना: गरीब और निराश्रित माता-पिता को ₹20,000 की तात्कालिक आर्थिक मदद देकर शादी के खर्चों में राहत पहुंचाना।
  • बाल विवाह (Child Marriage) पर प्रभावी रोक: योजना के तहत लाभ केवल तभी मिलता है जब वर और वधू दोनों की आयु कानूनी रूप से वैध हो। इससे राज्य में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर कानूनी और सामाजिक रोक लगती है।
  • बेटियों को सम्मान देना: समाज में बेटियों की शादी को बोझ समझने की मानसिकता को बदलना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना।
  • पारदर्शी और बिचौलिया-मुक्त व्यवस्था: दलालों और कागजी लेटलतीफी को पूरी तरह समाप्त कर सहायता राशि सीधे आवेदक (माता/पिता या स्वयं वधू) के खाते में सुरक्षित पहुंचाना।

3. श्रेणीवार पात्रता मानदंड एवं पारिवारिक आय सीमा (Eligibility Criteria)

यूपी शादी अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सख्त सामाजिक और आर्थिक पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। इसके तहत सबसे मुख्य बिंदु पारिवारिक वार्षिक आय सीमा और आयु सीमा है:

A. पारिवारिक वार्षिक आय सीमा (Mandatory Income Threshold):

योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों तक सीमित रखने के लिए आय सीमा निम्नलिखित प्रकार से तय की गई है:

  • ग्रामीण क्षेत्रों के लिए (Rural Areas): आवेदक परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹46,080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्रों के लिए (Urban Areas): आवेदक परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹56,460/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विशेष नियम: आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) द्वारा ऑनलाइन जारी डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए और वह पूरी तरह वैध (Valid) होना आवश्यक है।

B. कानूनी आयु सीमा के सख्त नियम (Strict Age Restrictions):

भारत सरकार के विवाह कानूनों के अनुसार, शादी की निर्धारित तिथि को वर और वधू दोनों की आयु कानूनी रूप से पूर्ण होनी चाहिए:

  • वधू (दुल्हन/पुत्री) की आयु: शादी की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
  • वर (दूल्हा) की आयु: शादी की तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
  • सत्यापन: आयु की पुष्टि के लिए केवल प्रामाणिक सरकारी दस्तावेज (जैसे 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र) ही स्वीकार किए जाते हैं।

C. अन्य सामान्य पात्रताएँ:

  • आवेदक (माता, पिता या संरक्षक) और पुत्री दोनों का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी (Domicile of UP) होना अनिवार्य है।
  • एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए ही इस योजना के तहत अलग-अलग आवेदन करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
  • वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन, या दिव्यांग पेंशन पाने वाले गरीब परिवारों को इस योजना के चयन में विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

4. आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत सूची (Required Documents Checklist)

विवाह अनुदान का फॉर्म भरते समय दस्तावेजों का बिल्कुल सटीक और स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। फॉर्म में दी गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों में थोड़ा भी अंतर (Mismatch) होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया जाता है। आवेदन से पहले निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन करके अपने पास सुरक्षित रखें:

  • पुत्री (वधू) और आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो: हालिया रंगीन डिजिटल तस्वीरें (20KB से कम)।
  • पुत्री (वधू) और वर (दूल्हे) का आयु प्रमाण पत्र: आयु की सटीक पुष्टि के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, या मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)।
  • विवाह का आधिकारिक प्रमाण (Marriage Evidence): शादी का कार्ड (Wedding Card) या ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड पार्षद द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड: आवेदक (पिता/माता) और पुत्री दोनों का आधार कार्ड (अनिवार्य)। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
  • तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹56,460 के वार्षिक दायरे के भीतर का वैध डिजिटल सर्टिफिकेट।
  • वैध जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक आवेदकों के लिए डिजिटल रूप से सत्यापित जाति प्रमाणपत्र (सामान्य वर्ग के लिए आवश्यक नहीं)।
  • निवास प्रमाण पत्र: उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र (या राशन कार्ड, वोटर आईडी)।
  • आवेदक की बैंक खाता पासबुक: बैंक खाता अनिवार्य रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalized Bank) में होना चाहिए। बैंक खाता एनपीसीआई (NPCI) पोर्टल पर मैप होना और आधार सीडेड (Linked) होना 100% अनिवार्य है, अन्यथा डीबीटी पेमेंट फेल हो जाएगा।

5. ऑनलाइन आवेदन करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया (Step-by-Step Online Application)

उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इच्छुक नागरिक स्वयं या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से नीचे दिए गए चरणों का पालन करके फॉर्म भर सकते हैं:

चरण 1: अपनी सही श्रेणी के पोर्टल का चयन करना

  1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश शादी अनुदान की आधिकारिक वेबसाइट shadiandan.upsdc.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर आपको अपनी जाति श्रेणी के अनुसार तीन अलग-अलग लिंक दिखाई देंगे:
    • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सामान्य वर्ग आवेदन लिंक (समाज कल्याण विभाग)
    • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी आवेदन लिंक (पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)
    • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन लिंक (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)
  3. अपनी सही जाति श्रेणी के लिंक पर क्लिक करें। गलत लिंक का चयन करने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।

चरण 2: आवेदन पत्र में विवरण दर्ज करना (Application Form)

  1. आपके सामने मुख्य डिजिटल आवेदन पत्र खुलेगा। इसमें निम्नलिखित विवरण बहुत ध्यान से भरें:
    • शादी का विवरण: शादी की वास्तविक तिथि (Date of Marriage), वधू का नाम, वर का नाम, वर का पूरा पता और वर की जन्मतिथि।
    • आवेदक का विवरण: आवेदक का नाम (पिता/माता या संरक्षक), आधार संख्या, मोबाइल नंबर और पुत्री से संबंध।
    • आय का विवरण: तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का आवेदन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर बिल्कुल सही दर्ज करें।
    • बैंक का विवरण: अपने बैंक का नाम, शाखा (Branch), बैंक खाता संख्या (Account Number) और आईएफएससी (IFSC) कोड ध्यानपूर्वक भरें।

चरण 3: दस्तावेज अपलोड करना और सुरक्षित करना (Upload Documents)

  1. निर्धारित फॉर्मेट (सामान्यतः फोटो जेपीईजी में 20KB के भीतर और अन्य प्रमाणपत्र पीडीएफ फॉर्मेट में 40KB से 200KB के भीतर) में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें:
    • पुत्री और वर का आयु प्रमाण पत्र।
    • आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रतियां।
    • शादी का कार्ड या विवाह प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की प्रति।
  2. स्क्रीन पर दिख रहे सुरक्षा कैप्चा कोड को दर्ज करें और “Save” बटन पर क्लिक करें। फॉर्म सेव होते ही आपकी स्क्रीन पर एक Registration Number (पंजीकरण संख्या) आएगी, इसे डायरी में नोट कर लें।

चरण 4: फॉर्म का फाइनल सबमिशन और लॉक करना (Final Lock)

  1. प्रारंभिक पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के बाद, पोर्टल के लॉगिन पैनल में जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/ओटीपी की मदद से लॉगिन करें।
  2. “Edit/Lock Application” विकल्प पर क्लिक करें और पूरे फॉर्म का “Preview” ध्यान से देखें कि कहीं कोई अंकों या स्पेलिंग की गलती तो नहीं हुई है।
  3. सब कुछ पूरी तरह सही होने पर “Final Submit” बटन पर क्लिक करके फॉर्म को लॉक कर दें। याद रखें, फाइनल लॉक होने के बाद फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन (Correction) संभव नहीं है।

चरण 5: हार्ड कॉपी का प्रिंटआउट और कार्यालय में जमा करना (अनिवार्य चरण)

  1. फाइनल लॉक करने के तुरंत बाद पोर्टल से “संस्था/कार्यालय में जमा करने हेतु फाइनल प्रिंट” डाउनलोड करें।
  2. इस फाइनल प्रिंटआउट पर अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाएं।
  3. इस प्रिंटआउट के साथ अपने सभी अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित (Self-Attested) फोटोकॉपी और बैंक पासबुक संलग्न करके शादी की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपने विकास खंड अधिकारी (BDO) कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) या उपजिलाधिकारी (SDM)/तहसीलदार कार्यालय (शहरी क्षेत्रों के लिए) में भौतिक रूप से जमा करना अनिवार्य है। हार्ड कॉपी कार्यालय में समय पर जमा न करने पर आपका फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा।

6. आवेदन की वर्तमान स्थिति (Application Status) ऑनलाइन कैसे ट्रैक करें?

फॉर्म जमा करने के बाद आप घर बैठे अपने मोबाइल से यह चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल प्रशासनिक स्तर पर कहाँ तक पहुँची है और पैसा कब तक आएगा:

  • शादी अनुदान की आधिकारिक वेबसाइट shadiandan.upsdc.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर दिए गए “आवेदन पत्र की स्थिति” (Check Application Status) वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना जिला चुनें और अपना 12 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर (Application ID) दर्ज करें।
  • अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड/कैप्चा कोड भरकर “Search” पर क्लिक करें।
  • आपके स्क्रीन पर आपकी फाइल की वर्तमान स्थिति (जैसे- Pending at Level of BDO, Verified by Tehsildar, Approved by District Officer, or Payment Transferred via PFMS) स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।

7. चयन, प्रशासनिक सत्यापन और ऋण वितरण की प्रक्रिया (Verification)

हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा होने के बाद सहायता राशि जारी करने से पहले गहन प्रशासनिक जांच की जाती है:

  1. स्थानीय स्तर पर जांच (Field Inspection): तहसील स्तर से लेखपाल या ब्लॉक स्तर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) आपके द्वारा दिए गए पते पर जाकर भौतिक सत्यापन करते हैं। वे यह जांचते हैं कि क्या वास्तव में विवाह संपन्न हुआ है, वधू और वर की आयु नियमों के अनुकूल है, और परिवार की आर्थिक स्थिति वास्तव में बीपीएल श्रेणी की है या नहीं।
  2. एसडीएम/तहसीलदार की संस्तुति: स्थानीय जांच रिपोर्ट पूरी तरह सही पाए जाने पर उपजिलाधिकारी (SDM) या खंड विकास अधिकारी (BDO) अपनी डिजिटल संस्तुति के साथ फाइल को जिला मुख्यालय फॉरवर्ड करते हैं।
  3. जिला समाज कल्याण अधिकारी की अंतिम मंजूरी: जिला समाज कल्याण अधिकारी (या पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) फाइल की अंतिम समीक्षा करते हैं और सब कुछ वैध पाए जाने पर बजट की उपलब्धता के अनुसार भुगतान को डिजिटल रूप से स्वीकृत (Approve) कर देते हैं। इसके बाद ट्रेजरी के माध्यम से पैसा सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सामान्यतः 30 से 60 दिनों का समय लगता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना 2026-27 राज्य के निर्धन और बेसहारा परिवारों के लिए एक अद्वितीय वित्तीय सुरक्षा कवच है। बेटी की शादी के समय माता-पिता पर पड़ने वाले भारी आर्थिक मानसिक तनाव को कम करने में सरकार द्वारा मिलने वाली ₹20,000 की यह एकमुश्त सहायता अत्यंत मददगार साबित होती है। इस वर्ष प्रक्रियाओं को तकनीकी रूप से और अधिक पारदर्शी व डीबीटी आधारित कर दिए जाने से अब बिना किसी बिचौलिए या दलाल के सीधे वास्तविक पात्र परिवारों तक सहायता राशि सुरक्षित समय पर पहुंच रही है। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शादी के कार्ड, आय और आयु प्रमाणपत्रों को पूरी शुद्धता के साथ तैयार रखें, बैंक खाते का एनपीसीआई मैपिंग समय रहते पूरा करवाएं, और शादी की तिथि के 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन फॉर्म भरकर उसकी हार्ड कॉपी विकास भवन या ब्लॉक कार्यालय में अवश्य जमा कर दें ताकि बिना किसी बाधा के उनकी बेटी की शादी के लिए अनुदान राशि उनके खातों में निर्बाध रूप से क्रेडिट हो सके।


उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
उत्तर: इस योजना के अंतर्गत पात्र गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को बेटी की शादी के लिए ₹20,000 (बीस हजार रुपये) की एकमुश्त (One-time) वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

प्रश्न 2: क्या एक परिवार की सभी बेटियों की शादी के लिए इस योजना का लाभ लिया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, सरकारी नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों (2 Daughters) के विवाह के लिए ही प्रदान किया जा सकता है।

प्रश्न 3: शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के समय वर और वधू की आयु कितनी होनी चाहिए?
उत्तर: शादी की निर्धारित तिथि को पुत्री (वधू) की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर (दूल्हे) की आयु न्यूनतम 21 वर्ष पूरी होनी कानूनी रूप से अनिवार्य है। इससे कम आयु होने पर फॉर्म तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

प्रश्न 4: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय सीमा (Income Limit) क्या तय की गई है?
उत्तर:ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों के लिए परिवार की वार्षिक आय अधिकतम ₹46,080/- और शहरी क्षेत्रों के आवेदकों के लिए अधिकतम ₹56,460/- निर्धारित की गई है। इसके लिए तहसीलदार द्वारा जारी डिजिटल आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

प्रश्न 5: शादी के कितने दिनों के भीतर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होता है?
उत्तर: योजना के कड़े नियमों के अनुसार, उम्मीदवार शादी की तिथि से 90 दिन पहले या शादी संपन्न होने के 90 दिन बाद तक ही ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 90 दिन की समय सीमा बीत जाने के बाद आवेदनों को पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

प्रश्न 6: क्या ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी कहीं जमा करनी होती है?
उत्तर: हां, पूरी तरह अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद डाउनलोड किए गए फाइनल प्रिंटआउट के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों (विवाह कार्ड/प्रमाणपत्र, आधार, आय प्रमाण पत्र आदि) की फोटोकॉपी संलग्न करके शादी के 90 दिनों के भीतर अपने नजदीकी विकास खंड अधिकारी (BDO) कार्यालय या तहसीलदार कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना आवश्यक है।

प्रश्न 7: फॉर्म भरते समय बैंक खाते का आधार सीडेड (NPCI map) होना क्यों जरूरी है?
उत्तर: हां, यह 100% अनिवार्य है। चूंकि सरकार अब डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पैसा सीधे आधार नंबर मैपिंग के आधार पर भेजती है, इसलिए यदि आपका बैंक खाता एनपीसीआई सर्वर पर मैप नहीं होगा, तो आपकी अनुदान राशि जारी होने के बावजूद बैंक द्वारा रिजेक्ट (Fail) कर दी जाएगी।

प्रश्न 8: शादी अनुदान योजना का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
उत्तर: लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल shadiandan.upsdc.gov.in पर जाकर “आवेदन पत्र की स्थिति” वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ अपने जिले का चयन करके और अपना आवेदन नंबर (Application Number) दर्ज करके अपनी फाइल की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति और भुगतान की स्थिति को लाइव ट्रैक कर सकते हैं।


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