प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत लोन लेकर शुरू कर सकते हैं कारोबार
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) 8 अप्रैल, 2015 को शुरू की गयी थी, जिसके अंतर्गत गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण(Loan) देने की सुविधा प्रदान की गयी है। ये ऋण कुछ खास बैंको द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, RRBs, MFIs और NBFCs. शामिल हैं। इन ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत MUDRA ऋण के रूप में लाभार्थियों को दिया जाता है। यदि आप अपना कोई कारोबार या लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए उपरोक्त दिए गए किसी भी बैंक में आवेदन कर सकते हैं। अगर लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए इस पोर्टल www.udyamimitra.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। PMMY के तत्वावधान में लाभार्थी के द्वारा स्थापित उद्योग या व्यवसाय के लिए आवश्यक धन के आधार पर ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ नामक तीन तरह के ऋण देने का प्रावधान किया गया है।
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MUDRA योजना का उद्देश्य एवं लाभ:
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं- पहला स्वरोजगार के लिए नागरिकों को आसानी से बिना किसी शर्त के लोन उपलब्ध कराना तथा दूसरा- छोटे एवं कुटीर उद्योगों के लिए रोजगार का प्रबंध करना। सरकार इस सोच के साथ इस योजना को लायी है कि अगर सरकार द्वारा लोगों को कारोबार के लिये आसानी से और बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तो लोग बड़ी मात्रा में स्वरोजगार के लिये प्रेरित होंगे या अपने कारोबार का विस्तार करने के बारे में सोचेंगे इससे और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
MUDRA योजना के लिए पात्रता:
मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए कोई योग्यता कि आवश्यकता नहीं, कोई भी भारतीय नागरिक या लघु उद्योग जो कृषि के अलावा और किसी व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं या अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं वे इसका लाभ ले सकते हैं। बड़े कारोबारियों के लिए इसके तहत लोन नहीं दिया जा सकता, यह योजना सिर्फ छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए ही बनायीं गयी है। इस योजना के तहत 10 लाख से अधिक का लोन नहीं ले सकते।
MUDRA योजना लोन के प्रकार:
- PMMY के तत्वावधान में विभिन्न व्यवसायों की जरूरतों के हिसाब से ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ नामक तीन तरह के ऋण में विभाजित किया गया है।
- शिशु लोन:- इस लोन के तहत 50000 तक का लोन दिए जाने कि व्यवस्था है।
- किशोर लोन:- इस लोन के तहत 50,000 रुपए के ऊपर और 5 लाख रूपए तक के लोन दिए जाते हैं।
- तरुण लोन:- इस लोन के तहत 5 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं।
MUDRA योजना के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन कैसे करें:
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के लिए लोन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से लिया जा सकता है। इसमें पीएसयू बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। PMMY के तहत लोन के लिए आपको इनमे से किसी बैंक की शाखा में आवेदन देना होगा। अगर आप खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने कारोबार से जुड़ी जानकारी, आधार, पैन नंबर और मकान के कागजात या रेंट एग्रीमेंट सहित कई अन्य दस्तावेज बैंक के सामने प्रस्तुत करने होंगे। सारे दस्तावेज और सबूतों को जांचने के पश्चात आपके कारोबार के बारे में भी बैंक द्वारा पड़ताल की जाएगी और संतुष्ट होने के बाद ब्रांच मैनेजर लोन सैंक्शन करेगा। अधिक जानकारी के लिए आपको MUDRA योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए।
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