16 मार्च से लागू होंगे New Debit Credit Rule, सुरक्षा में होंगे सुधार- RBI
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 15 जनवरी को एक अधिसूचना के माध्यम से अपने संसोधित नियमावली को जारी कर दिया है। यह अधिसूचना डेबिट/क्रेडिट कार्ड लेनदेन की सुरक्षा और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए जारी की गयी है। इन नियमों से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। यह संसोधित नियम 16 मार्च से लागू हो जायेगा। New Debit Credit Rule के अनुसार यदि 16 मार्च के बाद कोई व्यक्ति किसी भी समय डेबिट या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना चाहता है तो उसे कई मुद्दों पर ध्यान देना होगा।
लेनदेन पर क्या प्रभाव होगा:
सभी प्रकार के लेनदेन जैसे कि संपर्क रहित लेनदेन, बिना कार्ड लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए, कार्ड धारकों को अपने कार्ड पर अलग से सेवाओं को स्थापित करना होगा। यद्यपि, कार्ड धारक मोबाइल एप्लिकेशन, आईवीआर, नेट बैंकिंग और एटीएम जैसे माध्यमों से सारी सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं। RBI के निर्देश के अनुसार अब बैंक केवल एटीएम और PoS टर्मिनलों पर घरेलू कार्ड से ही लेनदेन की अनुमति देंगे।
कब से लागू होगा नया नियम:
New Debit Credit Rule के नियम 16 मार्च से नए कार्ड के लिए लागू हो रहे हैं। पुराने कार्ड धारकों को यह तय करना है कि वो किन सुविधाओं को निष्क्रिय करना चाहते हैं और किस को सक्रिय। क्यों कि पहले जो सेवाएं कार्ड के साथ स्वचालित रूप से आती थीं वो अब यह ग्राहक के अनुरोध पर शुरू की जाएँगी। बाकी कार्ड पर ये सेवाएं 16 मार्च से स्वतः बंद हो जाएंगी अगर धारक ने कोई ऑनलाइन लेनदेन नहीं किया है तो।
साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए मानदंड:
रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग का विकल्प ग्राहकों को उपलब्ध कराने और उसकी सीमाओं को सक्षम बनाने और सेवा को 24*7 सक्षम करने के लिए कहा है। यदि ग्राहक अपने कार्ड की स्थिति में कोई बदलाव करता है तो बैंक द्वारा ग्राहक को एसएमएस / ईमेल के माध्यम से सूचित करेगा। हालांकि, वो लोग जो बड़े पैमाने पर ट्रांजिट सिस्टम और प्रीपेड बोनस कार्ड का उपयोग करते हैं उन लोगों के लिए विनियमन अनिवार्य है । कार्ड जारी करने या फिर से जारी करने के समय RBI ने बैंकों से भारत में एटीएम और Pos टर्मिनलों पर केवल घरेलू कार्ड लेनदेन को बढ़ावा देने को बोलै है। इसके अलावा, उन सभी मौजूदा कार्डों को निष्क्रिय करना अनिवार्य होगा जो किसी भी प्रकार के लेनदेन में प्रयोग नहीं हुए हैं।
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