UP Gram Panchayat New Rules: यूपी ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के लिए नए नियम लागू, हर नए काम के लिए DM से लेनी होगी मंजूरी!

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क्या यूपी में ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद निवर्तमान प्रधान मनमर्जी से फंड खर्च कर सकेंगे? पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा जारी नए शासनादेश ने प्रशासकों की वित्तीय शक्तियों पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया है। अब हर नए विकास कार्य के प्रस्ताव के लिए जिलाधिकारी की मुहर जरूरी होगी। जानिए किन परिस्थितियों में एडीओ पंचायत को कमान सौंपी जाएगी।

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