राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश 2026: मुखिया की मृत्यु पर मिलेंगे ₹30,000, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुख्य कमाने वाले मुखिया की आकस्मिक मृत्यु होने पर “राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना” के अंतर्गत ₹30,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। मृत मुखिया की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की पूरी चरण-दर-चरण प्रक्रिया यहाँ पढ़ें।
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