जानिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए क्या हैं नियम और किन-किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है!

अगर आपके दिमाग में पंचायत चुनाव लड़ने का  विचार आ रहा है, तो नामांकन के लिए न्यूनतम आपकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु का क्राइटेरिया अगर आपने फुलफिल नहीं किया है तो नामांकन पत्र खारिज हो जाएगा।  पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए नियमों और निर्देशों की जानकारी भी रखनी होगी।

पंचायत चुनाव के किसी भी पद का नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है अगर आप न्यूनतम मानक को पूरा कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र के लिए बहुत सामान्य शुल्क निर्धारित किया जाता है। सदस्य पद की जमानत धनराशि भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र का मूल्य कुछ सौ रुपए होता है। वहीं बी.डी.सी. व प्रधान पद के लिए प्रत्याशी को २-४ हजार रुपए की जमानत धनराशि जमा करनी होती है। जिला पंचायत सदस्य पद का नामांकन पत्र पांच सौ रुपए के आसपास रहता है।  जिला पंचायत सदस्य पद की जमानत धनराशि ४-५ हजार रुपए  के आसपास रहती है। अगर उम्मीदवार SC, SC महिला, OBC, OBC महिला या महिला होती है तो नामांकन पत्र व जमानत की धनराशि  लगभग आधी हो जाती है।

जानिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए क्या हैं नियम और किन-किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है!

पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ की सूची:
१. नामांकन पत्र – Nomination Form (निर्वाचन अधिकारी/ब्लॉक कार्यालय)
२. मतदाता पहचान पत्र – Voter ID (उसी ग्राम पंचायत की मतदाता पहचान पत्र में नाम)
३.आधार कार्ड – UID Card (नाम के सत्यापन के लिए)
४. निवास प्रमाण पत्र – Domicile Certificate (उसी ग्राम पंचायत के निवासी हैं के सत्यापन के लिए)
५. जन्म तिथि/आयु प्रमाण पत्र – Birth Certificate
(21 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए) स्कूल प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र
६. जाति प्रमाण पत्र – Caste Certificate (अगर सीट आरक्षित है तथा SC / ST / OBC उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य)
७. शपथ पत्र फॉर्म २६ – Affidavit – Form 26 (आपराधिक मामलों का विवरण/चल–अचल संपत्ति की जानकारी/कर्ज/Loan)
८. पासपोर्ट साइज फोटो –  Passport Size Photo (३–४ फोटो नई खींची गई Recent Photo)
९. नामांकन शुल्क की रसीद (जमानत राशि) -Nomination Form fee receipt) (अंतिम राशि अधिसूचना अनुसार)
१०. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र – Self declaration letter
(उम्मीदवार किसी भी अयोग्यता (Disqualification) में नहीं आता है इसके लिए)

सभी दस्तावेज़ों की 2–3 फोटो कॉपी पहले से तैयार रखें और ओरिजिनल दस्तावेज़ साथ लेकर जाएँ!
नामांकन से पहले अपने ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट और आरक्षण सूची जरूर चेक करें!

अगर आप भी लड़ना चाहते हैं, बी.डी.सी, ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्य का चुनाव तो जान लीजिए किन-किन नियमों का पालन करना होता है।

नामांकन पत्र नकद मूल्य  लेकर दिया जाता है। वहीं जमानत धनराशि ट्रेजरी या ट्रेजरी चालान से बैंक  बैंक में जमा किया जाता है। कुछ विषम परिस्थितियों में जमानत की धनराशि नगद भी जमा की जाती है लेकिन समानता है या नहीं होता है!

ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना आवश्यक है, प्रस्तावक का भी ग्राम पंचायत का निवासी होना जरूरी है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के के लिए भी उसी प्रकार नियम है बशर्ते प्रस्तावक भी उसी वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है।

बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए नियम थोड़ा सा अलग है, संबधित ब्लॉक क्षेत्र के किसी भी वार्ड से लड़ा जा सकता है। उम्मीदवार क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता हो पर उसका प्रस्तावक उस वार्ड का होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ने जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशी भी अपने वार्ड सहित किसी अन्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है। उम्मीदवार के लिए जिला पंचायत के किसी भी वार्ड से मतदाता होना जरूरी है। प्रस्तावक उस वार्ड का ही होना चाहिए जिस वार्ड से उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है।

ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने की शैक्षिक योग्यता:

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं (कोई भी पढ़ा-लिखा/अशिक्षित व्यक्ति, अन्य शर्तें पूरी होने पर, चुनाव लड़ सकता है)।अयोग्यता की स्थितियाँ (Disqualification)

अयोग्यता की स्थितियाँ (Disqualification): उम्मीदवार निम्न स्थितियों में अयोग्य हो सकता है!

किसी गंभीर आपराधिक मामले में दोषसिद्ध (सजा) होना/दिवालिया घोषित होना/मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित होना/सरकारी/स्थानीय निकाय में लाभ के पद (Office of Profit) पर होना/पंचायत का बकाया (जैसे कर/बिजली/पानी) जानबूझकर न चुकाना/भ्रष्ट आचरण या चुनावी अपराध में दोषी ठहराया जाना!

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 में चुनाव लड़ने के लिए मुख्यतः 21 वर्ष की आयु, संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम, भारतीय नागरिकता और आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य होंगे। आरक्षित सीट पर संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र जरूरी है।
अंतिम नियम और फीस आदि Uttar Pradesh State Election Commission की अधिसूचना में स्पष्ट होंगे, इसलिए नामांकन से पहले आधिकारिक वेबसाइट/जिला निर्वाचन कार्यालय से नवीनतम जानकारी अवश्य जा
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