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नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? – आवश्यक दस्तावेज़

How to Register New Vehicle

Vehicle Registration

सीएमवीआर(Central Motor Vehicle Rules – केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम ) के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 के प्रावधान के तहत पंजीकरण के बाद ही वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाया जा सकता है या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा चलाने की अनुमति दी जा सकती है। मोटर वाहन के पंजीकरण (To Register New Vehicle) के लिए वाहन के वितरण की तारीख से सात दिनों के भीतर, यात्रा की अवधि को छोड़कर, पंजीकरण प्राधिकारी – क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को आवेदन करना आवश्यक होता है।

आवश्यक दिशा-निर्देश:

आवश्यक दस्तावेज़:

नोट: तारक से चिह्नित दस्तावेज़ (*) कुछ राज्यों में आवश्यक हो सकता है ।

आवेदन प्रक्रिया:

ऊपर दिए गए आवश्यक दस्तावेजों और भरे हुए फॉर्म के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) जाएं। साथ ही दस्तावेजों की ज़ेरॉक्स copies भी ले जाएं।
अब, संबंधित काउंटर पर अपने दस्तावेजों के साथ पंजीकरण फॉर्म जमा करें। तथा प्रक्रिया से जुड़े शुल्क का भुगतान करें।
पंजीकरण प्रक्रिया (To Register New Vehicle) पूरी होने में 2 से 3 दिन लगता हैं। कभी कभी थोड़ा अधिक समय लग सकता है।
प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद, आपके दिए गये मोबाइल नंबर पर वाहन के पंजीकरण नंबर का मैसेज आरटीओ द्वारा भेजा जाता है।

नंबर मिलने के बाद आप उसके द्वारा वेबसाइट पर जाकर RC Status चेक कर सकते हैं।
उसके कुछ समय बाद आपका RC Book डाक द्वारा भेज दिया जाता है।

Source: परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

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