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31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करें (LINK PAN CARD TO AADHAR), नहीं तो भरना पड़ेगा ₹ 10,000 जुर्माना

Link Pan Card to Aadhar

Link Pan Card to Aadhar

आधार एवं पैन कार्ड धारकों को सावधान करने वाली खबर! वो लोग जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (Link Pan Card to Aadhar) नहीं कराया है उन लोगों के पास 31 मार्च, 2020 तक का समय है अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का।

यदि 31 मार्च, 2020 तक वो अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक (Link Pan Card to Aadhar) नहीं करते हैं, तो इस तय समय सीमा के बाद उन्हें आयकर विभाग द्वारा, 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उनके पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएंगे और यह जुर्माना एक निष्क्रिय पैन कार्ड उपयोग करने का परिणाम होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत यह प्रावधान है की यदि कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड का उपयोग करते हुए पाया जाता है जो अमान्य या निष्क्रिय है, उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति धारा 139 एए के प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो जांच करने वाला अधिकारी ऐसे व्यक्ति को दण्डित करते हुए उसे भुगतान करने का निर्देश दे सकता है जिसकी राशि 10,000 रुपये निर्धारित है।

आई टी विभाग ने भी हाल ही में इस संबंध में एक नई अधिसूचना जारी करते हुए यही घोसणा की थी। इसी बीच, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भी 13 फरवरी, 2020 को घोषणा की थी कि 31 मार्च तक आधार कार्ड से लिंक नहीं होने वाले सभी पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जायेंगे अर्थात स्वतः निष्क्रिय हो जायेंगे।

यदि आपने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो हम आपको यहाँ चरणबद्ध तरीके से लिंक करना बताएँगे:          

1. एसएमएस के जरिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना (Link Pan Card to Aadhar):

संदेश टाइप करें UIDPAN <12-अंक-आधार नंबर> और इसे “567678”  या “56161” पर भेजें।

2. वेबसाइट के माध्यम से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना:

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