वृद्धावस्था पेंशन के नियम बदले: अब आधार नहीं चलेगा, उम्र के लिए देना होगा दूसरा प्रमाण
उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना की पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब पेंशन के लिए आवेदन करने वाले नए लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
UP Vridhavastha Pension News: आधार कार्ड हुआ अमान्य, जानें अब कैसे बनेगी पेंशन?
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव! अब उम्र के सत्यापन के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। जानें कौन से नए दस्तावेज जैसे परिवार रजिस्टर की नकल अनिवार्य हैं और नए नियमों के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें!
नियमों में मुख्य बदलाव
समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी हालिया शासनादेश के अनुसार, अब आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को आयु का अंतिम आधार नहीं माना जाएगा। आवेदकों को अब निम्नलिखित में से कोई एक वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:
- कुटुंब (परिवार) रजिस्टर की प्रमाणित नकल: ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को ब्लॉक या पंचायत सचिव से परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त करनी होगी।
- शैक्षिक प्रमाण पत्र: हाईस्कूल (10वीं) या अन्य मान्यता प्राप्त स्कूल का प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो।
- जन्म प्रमाण पत्र: नगर निगम या संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र।
यह बदलाव क्यों किया गया?
सरकार का मानना है कि केवल आधार कार्ड के आधार पर दर्ज की गई आयु कई बार सटीक नहीं होती, जिससे अपात्र लोग भी योजना का लाभ उठा लेते थे। इस नए नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ केवल उन्हीं 60 वर्ष से अधिक आयु के वास्तविक हकदारों को मिले जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
पेंशन के लिए अन्य पात्रता शर्तें
वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदक को इन मानदंडों को भी पूरा करना होगा:
- निवासी: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शर्त: आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
मौजूदा आवेदकों पर प्रभाव
कानपुर और कन्नौज जैसे जिलों में जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन नए आवेदकों ने केवल आधार कार्ड अपलोड किया था, उनके आवेदन वापस (रिवर्ट) भेजे जा रहे हैं। उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि वे पेंशन पोर्टल पर लॉग इन कर परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड करें।
नोट: यह नियम वर्तमान में मुख्य रूप से नए आवेदनों और उन आवेदनों पर लागू है जिनका अभी तक एक बार भी भुगतान नहीं हुआ है। पुराने पेंशनर्स को फिलहाल नियमित रूप से किस्तें मिल रही हैं, लेकिन उन्हें भी भविष्य में दस्तावेजों के सत्यापन के लिए तैयार रहना चाहिए।
परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त करने और पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया:
1. परिवार (कुटुंब) रजिस्टर की नकल कैसे प्राप्त करें?
चूंकि अब आधार मान्य नहीं है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे पाने के दो तरीके हैं:
- ऑनलाइन (e-District पोर्टल): आप उत्तर प्रदेश के e-District पोर्टल के माध्यम से खुद या किसी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क देना होता है।
- ऑफलाइन (ब्लॉक/तहसील): आप अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत अधिकारी (VDO) या पंचायत सचिव से मिलकर रजिस्टर की प्रमाणित प्रति मांग सकते हैं।
2. वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
अगर आपके पास नए नियम के अनुसार दस्तावेज तैयार हैं, तो इन स्टेप्स का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले sspy-up.gov.in पर जाएं।
- पेंशन का चयन: होमपेज पर ‘वृद्धावस्था पेंशन’ (Old Age Pension) विकल्प पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन आवेदन: ‘Online Apply’ पर क्लिक करें और पंजीकरण फॉर्म भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: यहाँ सावधानी बरतें! अब ‘Age Proof’ वाले कॉलम में आधार कार्ड न डालें, बल्कि परिवार रजिस्टर की नकल या स्कूल सर्टिफिकेट की स्कैंड कॉपी अपलोड करें।
- बैंक विवरण और आय प्रमाण: अपना बैंक खाता (आधार से लिंक होना चाहिए) और आय प्रमाण पत्र का नंबर सही-सही भरें।
- फाइनल सबमिट: फॉर्म को अच्छे से जांचने के बाद फाइनल सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
जरूरी बात:
आवेदन के बाद फॉर्म की कॉपी और दस्तावेजों को अपने जिले के समाज कल्याण विभाग (विकास भवन) के कार्यालय में जमा जरूर कर दें, ताकि वेरिफिकेशन जल्दी हो सके।
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