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जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Jaati, Niwas, Aay Praman patra

Jaati, Niwas, Aay Praman patra

भारत में जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र (Cast-Domicile-Income Certificate) राज्य सरकारों के द्वारा प्रदान किया जाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक दस्तवेज है। स्कूल-कॉलेज में एडमिशन, सरकारी नौकरी या स्कॉलरशिप आदि के लिए अप्लाई करते समय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब हम ये सारे प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने की सुविधा प्रदेश सरकारों ने वेबसाइट के माध्यम से प्रदान कर दी हैं, जिससे जनता को असुविधा न हो। इस लेख में हमने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया है-

जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट (Important Documents):

प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) की प्रकिया:

प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हर प्रदेश की अलग अलग वेबसाइट बानी हुई हैं। हम यहाँ पर उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की वेबसाइट के आधार पर आपको अप्लाई करना बताएँगे।
इसी तरह आप अन्य राज्यों में भी उस राज्य की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन नागरिक/जन सेवा पोर्टल के माध्यम से आप जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल पर जाने के लिए आपको edistrict.up.gov.in इस लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर जो पेज ओपन होगा उसपर सबसे ऊपर “सिटिजन लॉगिन (ई-साथी)” वाले टैब पर क्लिक करने पर यूजर लॉगिन पेज ओपन होगा।

अगर आपने पहले से पंजीकरण (Registration) नहीं किया है तो आपको पहले “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं।

आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जायेगा-

अब क्षेत्र के लेखपाल आपके घर पे आके सत्यापन करेंगे। लेखपाल की स्वीकृति के बाद आप का प्रमाण पत्र आपके निवास पर भेज दिया जायेगा। इस प्रकिया में 1 महीने का समय लग सकता है।
यह प्रमाण पत्र आप यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं।

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