उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होने जा रहा है। मतदाता सूची तैयार न होने और आरक्षण की प्रक्रिया में देरी के कारण पंचायत चुनाव समय पर होने की संभावना कम नजर आ रही है। ऐसे में गांवों के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासकों (Administrators) की नियुक्ति पर चर्चा तेज हो गई है।
यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव टालने के बाद, कौन बनेगा ग्राम पंचायतों का प्रशासक?
1. कौन बन सकता है प्रशासक? (दो संभावित रास्ते)
UP पंचायत राज एक्ट के अनुसार, कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार के पास मुख्य रूप से दो विकल्प होते हैं:
- सरकारी अधिकारी की नियुक्ति: पिछली परंपराओं के अनुसार, अक्सर सहायक विकास अधिकारी (ADO पंचायत) को प्रशासक नियुक्त किया जाता रहा है। यह अधिकारी ग्राम पंचायत की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
- प्रशासकीय समिति (Administrative Committee): सरकार एक प्रशासकीय समिति का गठन कर सकती है जिसमें निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में ग्राम प्रधान भी मांग कर रहे हैं कि कार्यकाल बढ़ने की स्थिति में उन्हें ही प्रशासक या प्रशासकीय समिति का अध्यक्ष बनाया जाए।
2. चुनाव में देरी के प्रमुख कारण
- मतदाता सूची: मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 अप्रैल के बाद ही संभव हो पाया है और कुछ प्रक्रियाओं के कारण इसमें 10 जून तक का समय लग सकता है।
- आरक्षण का मुद्दा: पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट’ प्रक्रिया और पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के इंतजार में आरक्षण की अंतिम सूची अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।
- न्यायालय में सुनवाई: पंचायत चुनाव को लेकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिससे सरकार के आगामी कदम कोर्ट के निर्देशों पर भी निर्भर करेंगे।
3. क्या कहता है कानून?
UP पंचायत राज एक्ट, 1947 के अनुसार, यदि चुनाव समय पर नहीं होते हैं, तो सरकार अधिकतम 6 महीने के लिए प्रशासक या प्रशासकीय समिति नियुक्त कर सकती है। इस दौरान ग्राम पंचायत की सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रशासक के पास सुरक्षित रहती हैं ताकि विकास कार्य (सड़क, पानी, मनरेगा) प्रभावित न हों।
आपकी क्या राय है?
क्या ग्राम पंचायतों की कमान अधिकारियों (ADO) को सौंपी जानी चाहिए या वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाकर कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए?
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