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यूपी पंचायत चुनाव 2026: 26 मई को खत्म हो रहा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, अब किसके हाथ में होगी गांव की सत्ता?

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होने जा रहा है। मतदाता सूची तैयार न होने और आरक्षण की प्रक्रिया में देरी के कारण पंचायत चुनाव समय पर होने की संभावना कम नजर आ रही है। ऐसे में गांवों के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासकों (Administrators) की नियुक्ति पर चर्चा तेज हो गई है

यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव टालने के बाद, कौन बनेगा ग्राम पंचायतों का प्रशासक?

1. कौन बन सकता है प्रशासक? (दो संभावित रास्ते)

UP पंचायत राज एक्ट के अनुसार, कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार के पास मुख्य रूप से दो विकल्प होते हैं:

2. चुनाव में देरी के प्रमुख कारण

3. क्या कहता है कानून?

UP पंचायत राज एक्ट, 1947 के अनुसार, यदि चुनाव समय पर नहीं होते हैं, तो सरकार अधिकतम 6 महीने के लिए प्रशासक या प्रशासकीय समिति नियुक्त कर सकती है। इस दौरान ग्राम पंचायत की सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रशासक के पास सुरक्षित रहती हैं ताकि विकास कार्य (सड़क, पानी, मनरेगा) प्रभावित न हों।


आपकी क्या राय है?
क्या ग्राम पंचायतों की कमान अधिकारियों (ADO) को सौंपी जानी चाहिए या वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाकर कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए?

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