Site icon Khas Press

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बढ़ गई है समय सीमा, न्यूनतम 1000 रु. मिलेगी पेंशन !

PM Vay Vandana Yojana

PM Vay Vandana Yojna

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 4 मई 2017 को लॉन्च किया था। यह योजना सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध एक पेंशन स्कीम आधारित योजना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूर्व में चालू की गयी वरिश्ठ पेंशन बीमा योजना काफी सफल रही थी, उसकी सफलता को देखते हुए और चूँकि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग की आय में गिरावट हो जाती है, साथ ही बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा का भी रिस्क रहता है, अतः सरकार द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, 8% की अनुमानित पेंशन की सरलीकृत योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था, इस योजना की समाप्ति 31 मार्च 2020 को हो रही थी। अब इसे और तीन साल ल‍िए बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया गया है।

क्या है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पालिसी में:

योजना के अनुसार, न्यूनतम खरीद मूल्य 150,000/- रुपये तक की प्रारंभिक एकमुश्त राशि के भुगतान पर 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन और 1500,000/- रुपये तक की एकमुश्त राशि के भुगतान पर 10,000 /- रुपये प्रति माह की अधिकतम पेंशन मिलेगी, पालिसी धारक को 8% प्रतिवर्ष, देय मासिक की वापसी की गारंटी दर के आधार पर एक सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इस योजना को संचालित करने के लिए एलआईसी(LIC) को ही पूरी तरह अधिकृत किया गया है। यह योजना एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग पेंशन स्कीम है। इस योजना में भारत सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पालिसी कैसे लें:

इस योजना का लाभ केवल LIC द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं- अतः आपको किसी LIC एजेंट से संपर्क करना पड़ेगा। यदि आप इस योजना को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए LIC की वेबसाइट www.licindia.in पर लॉग ऑन करना होगा।

आवश्यक डाक्यूमेंट्स:

इस योजना में जरुरी डाक्यूमेंट्स में पैनकार्ड की कॉपी, चेकबुक या पासबुक के पहले पेज की कॉपी होती है जो आवेदक को फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। इसके अतिरिक्त एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। चेकबुक या पासबुक लेने के पीछे उद्देश्य ये है कि आपकी पेंशन आपके कॉउंट में सीधे ट्रांसफर कर दी जाये।

पालिसी के लाभ:

1 – चयनित विकल्प के अनुसार पेंशन भुगतान: 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनर के जीवित रहने पर बकाया राशि में पेंशन देय होगा जो कि पेंशन लेने के की अवधि लिए चयनित विकल्प के अनुसार प्रत्येक अवधि के अंत में देय होगी।
2 – मृत्यु होने पर लाभार्थी को भुगतान: पॉलिसी अवधि (10 वर्ष) के पहले पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर खरीद मूल्य लाभार्थी/नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा।
3 – परिपक्वता राशि का भुगतान: पॉलिसी अवधि (10 वर्ष) के अंत तक यदि पेंशनर जीवित रहता है तो पॉलिसी का खरीद मूल्य पेंशन कि अंतिम किस्त के साथ वापस कर दी जाएगी।

पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध:

a) न्यूनतम प्रवेश आयु: 60 वर्ष की आयु पूरी हो
b) अधिकतम प्रवेश आयु: कोई सीमा नहीं
c) पॉलिसी अवधि: 10 वर्ष
d) न्यूनतम पेंशन: रु 1,000/- प्रति माह
e) अधिकतम पेंशन: रु 1,0000/- प्रति माह

इसे भी पढ़ें: प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) क्या है, किसको मिलेगा लाभ ?

इसे भी पढ़ें: प्रधानमंत्री नि:शुल्क सिलाई मशीन योजना 2020- जानें क्या हैं नियम व शर्तें !

Exit mobile version