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National Flag Adoption Day: जानें क्यों मनाया जाता है 22 जुलाई को यह गौरवशाली दिन!

National Flag Adoption Day: हवा में सम्मान से लहराता हुआ भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा (Indian national flag Tiranga waving proudly in the sky)

National Flag Adoption Day: 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया तिरंगा हमारी आन-बान और शान का प्रतीक है।

राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस (National Flag Adoption Day): इतिहास, महत्व और 22 जुलाई की ऐतिहासिक सच्चाई

भूमिका: राष्ट्र की संप्रभुता और गौरव का प्रतीक
किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, जो उसकी संप्रभुता, अखंडता, इतिहास और उसके नागरिकों के बलिदान का जीवंत प्रतीक होता है। भारत के लिए हमारा ‘तिरंगा’ केवल तीन रंगों का कपड़ा नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आन-बान-शान, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक है। हर साल भारत में ‘राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस’ (National Flag Adoption Day) मनाया जाता है। यह दिन उस ऐतिहासिक क्षण को समर्पित है जब हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था।

अक्सर कई लोग तारीखों को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं और इंटरनेट पर खोजते हैं कि यह दिवस 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक और संवैधानिक तथ्यों के अनुसार, भारत का राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। आइए इस विस्तृत लेख में इस भ्रांति को दूर करते हुए जानते हैं कि इस दिवस का वास्तविक इतिहास क्या है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में क्या हुआ था, तिरंगे के विकास की यात्रा कैसी रही और इसके नियम व महत्व क्या हैं।


Table of Contents

तारीख का भ्रम: 20 जुलाई या 22 जुलाई?

इंटरनेशनल कैलेंडर में 20 जुलाई की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन ‘विश्व शतरंज दिवस’ और ‘अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस’ जैसी वैश्विक घटनाएं मनाई जाती हैं। लेकिन जब बात भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की आती है, तो वास्तविक और प्रामाणिक तारीख 22 जुलाई है।

22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा (Constituent Assembly) की बैठक में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्तमान तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसलिए, भारत सरकार और इतिहास के दस्तावेजों के अनुसार 22 जुलाई ही ‘राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस’ है।


22 जुलाई 1947: संविधान सभा का वह ऐतिहासिक दिन

15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिलने वाली थी। स्वतंत्रता की घोषणा से ठीक कुछ दिन पहले, देश के पास अपना एक आधिकारिक और सर्वमान्य राष्ट्रीय ध्वज होना अनिवार्य था। इसके लिए संविधान सभा ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक तदर्थ (Ad-hoc) झंडा समिति का गठन किया था। इस समिति में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसे दिग्गज शामिल थे।

22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव रखते हुए दो झंडे (एक खादी सिल्क का और दूसरा खादी सूती का) प्रदर्शित किए। नेहरू जी ने अपने भाषण में कहा था:

“यह झंडा किसी साम्राज्य का प्रतीक नहीं है, न ही यह किसी पर प्रभुत्व जमाने का प्रतीक है। यह स्वतंत्रता का प्रतीक है—न केवल हमारे लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो इसे देखेंगे।”

संविधान सभा ने बिना किसी विरोध के, अत्यंत उत्साह और तालियों की गूंज के साथ इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रकार, आजादी मिलने से ठीक 24 दिन पहले भारत को अपना आधिकारिक ‘तिरंगा’ मिल गया।


भारतीय तिरंगे के विकास की ऐतिहासिक यात्रा (1906 से 1947)

हमारा वर्तमान तिरंगा रातों-रात बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसके पीछे दशकों का वैचारिक और राजनीतिक विकास शामिल है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज कई चरणों से गुजरा:

  1. पहला अनौपचारिक ध्वज (1906): भारत का पहला गैर-आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता (अब कोलकाता) के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था। इस झंडे में हरी, पीली और लाल रंग की तीन क्षैतिज पट्टियां थीं। ऊपर की हरी पट्टी में आठ अधखिले कमल थे, बीच की पीली पट्टी पर ‘वंदे मातरम्’ लिखा था, और नीचे की लाल पट्टी पर सूरज और चांद के चित्र बने थे।
  2. मैडम भीकाजी कामा का ध्वज (1907): वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का झंडा फहराया। यह विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय झंडा था। यह काफी हद तक 1906 के झंडे जैसा ही था, लेकिन इसमें रंगों का क्रम अलग था और शीर्ष पर आठ कमलों की जगह सात तारे (सप्तर्षि) बने थे।
  3. होम रूल आंदोलन का ध्वज (1917): डॉ. एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ‘होम रूल आंदोलन’ के दौरान एक नया झंडा अपनाया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थीं। इसके ऊपरी बाएं कोने में यूनियन जैक (ब्रिटिश झंडा) भी शामिल था, जो अर्ध-स्वतंत्रता की मांग को दर्शाता था। इसमें सप्तर्षि के आकार में सात तारे और एक अर्धचंद्र भी था।
  4. पिंगली वेंकैया का डिजाइन और चरखा ध्वज (1921/1931): आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध डिजाइनर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के कहने पर एक झंडे का निर्माण किया। 1921 में विजयवाड़ा में गांधी जी को सौंपे गए इस झंडे में शुरुआत में दो रंग (लाल और हरा) थे, जो हिंदू और मुस्लिम समुदायों के प्रतीक थे। बाद में गांधी जी के सुझाव पर इसमें अन्य समुदायों के लिए सफेद पट्टी और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में ‘चरखा’ जोड़ा गया।
  5. कांग्रेस का आधिकारिक ध्वज (1931): वर्ष 1931 भारतीय झंडे के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक में पिंगली वेंकैया द्वारा संवर्धित झंडे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया। इसमें शीर्ष पर केसरिया, बीच में सफेद (चरखे के साथ) और नीचे हरी पट्टी थी। यह ध्वज सांप्रदायिक रंगों की व्याख्या से मुक्त था।
  6. वर्तमान तिरंगा (1947): जब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे अपनाया, तो गांधी जी के कताई वाले चरखे की जगह सम्राट अशोक के ‘धर्म चक्र’ (Ashoka Chakra) को शामिल किया गया। चक्र को शामिल करने का मुख्य कारण यह था कि यह गतिशीलता और चौबीसों घंटे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देता है, साथ ही यह झंडे के दोनों तरफ से एक समान दिखाई देता है।

तिरंगे के तीन रंगों और अशोक चक्र का गहरा अर्थ

भारतीय तिरंगे की बनावट और इसके रंग केवल कलात्मक नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे भारत का महान दर्शन और संस्कृति छिपी है:


भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code of India) और नियम

राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस का एक बड़ा उद्देश्य नागरिकों को ध्वज के प्रति सम्मान और इसके नियमों के बारे में जागरूक करना भी है। भारत सरकार ने ‘भारतीय ध्वज संहिता 2002’ लागू की है, जिसके तहत तिरंगा फहराने के कड़े नियम तय किए गए हैं:

  1. आकार और अनुपात: राष्ट्रीय ध्वज हमेशा आयताकार (Rectangular) होना चाहिए। इसके लंबे और चौड़े होने का अनुपात हमेशा 3:2 होना चाहिए।
  2. समान सम्मान: तिरंगे को कभी भी इस तरह नहीं प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिससे उसका अपमान हो। इसे किसी अन्य ध्वज से नीचे नहीं रखा जा सकता और न ही इसके ऊपर कुछ लिखा जा सकता है।
  3. झंडे की सामग्री: पहले नियम था कि झंडा केवल हाथ से काते और बुने गए खादी, सूती या रेशमी कपड़े का होना चाहिए। लेकिन दिसंबर 2021 में सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडों के उपयोग को भी मंजूरी दे दी, ताकि ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत इसे सुलभ बनाया जा सके।
  4. फहराने का समय: पारंपरिक नियम के अनुसार झंडे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। हालांकि, हालिया संशोधनों के बाद, यदि झंडा किसी नागरिक के घर या खुले स्थान पर फहराया जा रहा है, तो उसे रात में भी फहराए रखने की अनुमति दी गई है, बशर्ते वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे और सम्मानजनक स्थिति में हो।
  5. क्षतिग्रस्त झंडे का निपटान: फटे या फीके पड़ चुके झंडे को कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। ऐसे झंडों को कचरे में फेंकने के बजाय, पूरे सम्मान के साथ एकांत में जलाकर या भूमि में दफन करके नष्ट करने का नियम है।

राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस का महत्व

यह दिवस हमें याद दिलाता है कि विविधता से भरे इस विशाल देश में तिरंगा ही वह सबसे बड़ी शक्ति है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। जब भी देश पर कोई संकट आता है, या जब खेल के मैदान पर ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतते हैं, तब तिरंगे को लहराते देख हर भारतीय की आँखों में गर्व के आंसू आ जाते हैं।

यह दिन पिंगली वेंकैया जैसे महान विचारकों और डिजाइनरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने भारत को उसकी पहचान दी। यह दिवस स्कूलों और कॉलेजों में देशभक्ति के मूल्यों को बढ़ावा देने और युवा पीढ़ी को झंडे के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने का काम करता है।


निष्कर्ष: तिरंगे के प्रति हमारा कर्तव्य

राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की संप्रभुता के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा लेने का दिन है। हमारा तिरंगा तब तक ही ऊंचा रह सकता है जब तक हम इसके सिद्धांतों—त्याग, शांति, सत्य और प्रगति—को अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे।

22 जुलाई को जब हम इस दिवस को मनाएं, तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज का सर्वोच्च सम्मान करेंगे और देश के विकास में अपना योगदान देकर इसकी शान को कभी कम नहीं होने देंगे। जैसा कि श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’ जी ने अपने प्रसिद्ध झंडा गीत में लिखा है:

“विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा।”


राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस (National Flag Adoption Day) से जुड़े कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs):

1. राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है—20 जुलाई या 22 जुलाई?

उत्तर: भारत का राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस हर साल आधिकारिक और संवैधानिक रूप से 22 जुलाई को मनाया जाता है. अक्सर इंटरनेट सर्च या सोशल मीडिया पर लोग इसे गलती से 20 जुलाई समझ लेते हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यही है कि भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया था.

2. 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में क्या हुआ था?

उत्तर: इस ऐतिहासिक दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्तमान तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने का आधिकारिक प्रस्ताव पेश किया था. संविधान सभा के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति और भारी उत्साह के साथ इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

3. भारतीय तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था?

उत्तर: वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिजाइन आंध्र प्रदेश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी वैज्ञानिक पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था. उनके द्वारा बनाए गए ‘चरखा ध्वज’ में आंशिक संशोधन (चरखे की जगह अशोक चक्र) करके वर्तमान रूप दिया गया.

4. गांधी जी के चरखे की जगह झंडे में ‘अशोक चक्र’ को क्यों शामिल किया गया?

उत्तर: संविधान सभा की झंडा समिति ने तय किया कि राष्ट्रीय ध्वज पर ऐसा प्रतीक होना चाहिए जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक, गतिशील और दोनों तरफ से एक समान दिखाई दे. सारनाथ के सम्राट अशोक स्तंभ का ‘धर्म चक्र’ (Ashoka Chakra) चौबीसों घंटे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और गतिशीलता का संदेश देता है, इसलिए इसे शामिल किया गया.

5. राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) की लंबाई और चौड़ाई का मानक अनुपात क्या होना चाहिए?

उत्तर: भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code of India) के अनुसार, तिरंगे का आकार हमेशा आयताकार (Rectangular) होना चाहिए और इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 होना अनिवार्य है.

6. राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों और चक्र का क्या अर्थ है?

उत्तर:

7. क्या अब रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, ‘भारतीय ध्वज संहिता’ में किए गए हालिया संशोधनों के अनुसार, यदि कोई नागरिक अपने घर या खुले स्थान पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराता है, तो उसे दिन और रात (24 घंटे) फहराए रखने की अनुमति है, बशर्ते झंडा स्पष्ट रूप से दिखाई दे और फटा या मैला न हो.

8. मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराए गए झंडे का क्या महत्व है?

उत्तर: वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का एक प्रारंभिक ध्वज फहराया था. यह विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय झंडा था, जिसने वैश्विक मंच पर भारत की आजादी की मांग को बुलंद किया था.


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