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ECI Electoral SIR in Uttarakhand: चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

उत्तराखंड में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर (SIR) और आवश्यक दस्तावेज

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश में मतदाता सूची को पूरी तरह से पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान के तीसरे चरण (Phase-III) की शुरुआत की घोषणा की है। इस तीसरे चरण में उत्तराखंड सहित देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। यह अभियान मुख्य रूप से भारत में चल रही जनगणना (Census) की ‘हाउस लिस्टिंग’ प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाकर चलाया जा रहा है।


निर्वाचन आयोग का एसआईआर (SIR) क्या है?

एसआईआर (SIR) चुनाव आयोग की एक विशेष और गहन प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची (Electoral Roll) को पूरी तरह से नए सिरे से जांचा और अपडेट किया जाता है।

एसआईआर के मुख्य उद्देश्य:


चुनावी एसआईआर (Electoral SIR) प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज

भारत निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया को मतदाता-हितैषी बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सत्यापन (Enumeration) चरण के दौरान नागरिकों को अनावश्यक कागज़ी प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। हालांकि, यदि आप नया पंजीकरण करा रहे हैं, नाम या पता बदल रहे हैं, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

1. पहचान का प्रमाण (Identity Proof)

2. आयु का प्रमाण (Age Proof) – 18+ नए मतदाताओं के लिए अनिवार्य

3. वर्तमान पते का प्रमाण (Address Proof)

4. अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताएं


एसआईआर (SIR) प्रक्रिया और फॉर्म भरने की विधि

उत्तराखंड के नागरिक इस प्रक्रिया का लाभ डिजिटल माध्यम से या सीधे बीएलओ (BLO) से संपर्क करके उठा सकते हैं:

  1. ऑनलाइन आवेदन: योग्य नागरिक चुनाव आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल (Voters Service Portal) पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
  2. बीएलओ द्वारा सत्यापन: फॉर्म ऑनलाइन जमा करने या बीएलओ को सौंपने के बाद, क्षेत्र के अधिकारी आपके घर आकर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे।
  3. ट्रैकिंग और सहायता: आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाले रेफरेंस नंबर से आप Voters Portal पर अपने आवेदन की स्थिति (Status) ट्रैक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए चुनाव आयोग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है।
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