नलकूप के पंजीकरण एंव अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए कौन सा फॉर्म भरें

UPGWD NOC For Borewell Apply

भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम 2019 के लागू होने के उपरांत पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी नलकूप, बोरवेल (बोरिंग) एवं सब्मर्सिबल पम्प है चाहे वह कृषि से संबंधित हो या घरेलू हो या फिर उद्योगों से संबंधित हो उन सभी का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है और उद्योगों से संबंधित बोरवेल कि पहले एनओसी लेनी होगी ,उसके बाद ही पंजीकरण होग| पंजीकरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का प्रक्रम भूगर्भ जल विभाग के वेब पोर्टल (http://www.upgwdonline.in) द्वारा पूर्ण होगा जितने भी कृषि या घरेलू उपयोग से संबंधित बोरवेल हैं उनका पंजीकरण भूगर्भ जल विभाग के वेब पोर्टल (http://www.upgwdonline.in) पर ऑनलाइन आवेदन के द्वारा होगा एवं जितने बोरवेल उद्योग से संबंधित हैं उनके लिए एनओसी एवं पंजीकरण हेतु आवेदन निवेश मित्र (https://niveshmitra.up.nic.in) की वेबसाइट से होगा | सभी बोरवेल या नलकूप का पंजीकरण कराना होगा और पानी के कमर्शियल यूजर को एनओसी लेनी होगी अन्यथा उनका बोरवेल अति शीघ्र बंद हो जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही होगी| जो भी छोटे RO प्लांट हैं जो पानी को घरों घरों में बोतलों में बेचते हैं उन सभी विक्रेताओं से भी आग्रह है कि जल्दी से जल्दी अपने यहां के बोरवेल का पंजीकरण कराएं एवं एनओसी ले।

उत्तर प्रदेश में बोरवेल, नलकूप या कूप, सब्मर्सिबल पम्प (submersible pump) का पंजीकरण करने का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:

जिसमें पहले संपूर्ण क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक है अधिसूचित क्षेत्र (notified area) जहां पर पानी की कमी है और दूसरा है गैर अधिसूचित क्षेत्र (non-notified area) इसमें सबसे पहले कूप पंजीकरण के लिए पानी के कमर्शियल यूजर जिनके पास CGWA की NOC है और वह NOC एक्सपायर होने के पहले ही कूप का पंजीकरण करा रहे हैं तो ऐसे उपभोक्ता को सिर्फ कूप पंजीकरण हेतु फॉर्म 1B भरना होगा और यह फॉर्म अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित क्षेत्र दोनों के लिए लागू होता है।

दूसरी कैटेगरी उन उपभोक्ताओं की है जिनके पास CGWA द्वारा निर्गत NOC एक्सपायर हो चुकी है, और उन्होंने CGWA में NOC रिन्यूअल के लिए आवेदन कर रखा है, परंतु किसी कारण से वह CGWA में रुकी हुई है, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए पहले उनको NOC के रिनुअल के लिए फॉर्म 8B भरना होगा। इसके बाद जिला परिषद आवेदन को डायरेक्टरेट भूगर्भ जल विभाग लखनऊ को फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद डायरेक्टरेट CGWA से CGWA की NOC सत्यापित करेगा , फिर जिला परिषद को फॉरवर्ड करेगा। इसके बाद जिला परिषद आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद नलकूप पंजीकरण के लिए फॉर्म 1A पर आवेदन करना पड़ेगा।

तीसरी कैटेगरी में वह उपभोक्ता आते हैं जिनके पास CGWA द्वारा निर्गत NOC एक्सपायर हो चुकी है और उन्होंने CGWA में आवेदन भी नहीं किया है।ऐसे उपभोक्ताओं का आवेदन अधिसूचित क्षेत्र (notified area) में अस्वीकृत कर दिया जाएगा एवं गैर अधिसूचित क्षेत्र (non-notified area) में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म 8A पर आवेदन करना पड़ेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद फॉर्म 1A पर पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा, जो अधिसूचित क्षेत्र (notified area) में स्वीकृत नहीं है एवं गैर अधिसूचित क्षेत्र (non-notified area) में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म 8A पर आवेदन करना पड़ेगा, इसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद फॉर्म 1A पर पंजीकरण हेतु आवेदन करेंगे।

उत्तर प्रदेश में बोरवेल, नलकूप या कूप की NOC जारी करने का विवरण निम्नानुसार है:

इसमें पहली कैटेगरी जो कि नए उपभोक्ता हैं वह अधिसूचित क्षेत्र (notified area) में बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है और गैर अधिसूचित क्षेत्र (non-notified area) में नए उपभोक्ता को फॉर्म 8A द्वारा NOC के लिए आवेदन करना होगा।

दूसरी कैटेगरी में विद्यमान वो उपभोक्ता आते हैं, जिनके पास CGWA द्वारा निर्गत NOC है, उन्हें अपनी NOC के रिन्यूअल के लिए फॉर्म 8B द्वारा आवेदन करना होगा यह अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित दोनों क्षेत्रों के लिए लागू होता है।

तीसरी कैटेगरी में ऐसे उपभोक्ता आते हैं, जिनके पास CGWA द्वारा निर्गत NOC नहीं है, एवं उन्होंने CGWA में आवेदन भी नहीं किया है ऐसे उपभोक्ता अधिसूचित क्षेत्र (notified area) में स्वीकृत नहीं है एवं गैर अधिसूचित क्षेत्र (non-notified area) में फॉर्म 8A द्वारा फ्रेश NOC प्राप्त की जा सकती है।

चौथी कैटेगरी में ऐसे उपभोक्ता आते हैं जिनके पास CGWA द्वारा निर्गत NOC नहीं है परंतु CGWA को आवेदन कर रखा है, ऐसे उपभोक्ताओं को अधिसूचित क्षेत्र (notified area) एवं गैर अधिसूचित क्षेत्र (non-notified area) में फॉर्म 8B द्वारा एनओसी के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद जिला परिषद आवेदन को डायरेक्टरेट भूगर्भ जल विभाग लखनऊ को फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद डायरेक्टरेट CGWA से CGWA की NOC सत्यापित करेगा , फिर जिला परिषद को फॉरवर्ड करेगा। इसके बाद जिला परिषद आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करेगा।

पांचवी केटेगरी में ऐसे उपभोक्ता आते हैं जिनके पास CGWA द्वारा निर्गत NOC एक्सपायर हो चुकी है परंतु CGWA को आवेदन कर रखा है इन कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए अधिसूचित क्षेत्र (notified area) एवं गैर अधिसूचित क्षेत्र (non-notified area) दोनों क्षेत्रों में NOC प्राप्त करने के लिए फॉर्म 8B भरना होगा, इसके बाद जिला परिषद आवेदन को डायरेक्टरेट भूगर्भ जल विभाग लखनऊ को फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद डायरेक्टरेट CGWA से CGWA की NOC सत्यापित करेगा , फिर जिला परिषद को फॉरवर्ड करेगा। इसके बाद जिला परिषद आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करेगा।

छठवीं केटेगरी में उपभोक्ता जिनके पास CGWA NOC एक्सपायर हो चुकी है और उन्होंने सीजीडब्ल्यूबी में आवेदन भी नहीं किया है ऐसे उपभोक्ता अधिसूचित क्षेत्र (notified area) में स्वीकृत नहीं किए जाएंगे एवं गैर अधिसूचित क्षेत्र (non-notified area) में फ्रेश NOC पाने के लिए उपभोक्ता को फॉर्म 8A द्वारा आवेदन करना होगा। फ्रेश एनओसी मिलने के बाद फॉर्म 1A पर पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा

सातवीं केटेगरी में नए उपभोक्ताओं के लिए अधिसूचित क्षेत्र (notified area) में परमिशन ही नहीं है एवं गैर अधिसूचित क्षेत्र (non-notified area) के लिए उपभोक्ता को फॉर्म 8A द्वारा फ्रेश NOC के लिए आवेदन करना होगा एवं NOC मिलने के बाद फॉर्म 1A द्वारा को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

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