प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना के अंतर्गत न्यूनतम 3000 रु. मिलेगी पेंशन !

श्रमयोगी मान-धन योजना

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों (UW) के वृद्धावस्था की सुरक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इस योजना में घऱेलू कामगार, हथकरघा श्रमिक, रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, दिहाड़ी मजदूर, ईंट भट्ठा मजदूर, खेतों में काम करने वाले श्रमिक, भवन निर्माण श्रमिक, सिलाई का काम करने वाले, और इसी तरह के अन्य क्षेत्रों के श्रमिक या सेवादारों के रूप में काम करने वाले श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात पेंशन देने का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके अंतर्गत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने न्यूनतम 3000/- रुपये का पेंशन प्राप्त होगा और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति या पत्नी उस पेंशन राशि का 50 प्रतिशत पाने का अधिकारी होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए ही लागू होती है।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना के लिए पात्रता मापदंड:

क्या होना चाहिए –
  • एक असंगठित मजदूर (Unorganized Worker) होना चाहिए।
  • 18 से 40 वर्ष के बीच प्रवेश आयु होनी चाहिए।
  • मासिक आय 15000 या उससे कम होना चाहिए।
क्या नहीं होना चाहिए –
  • संगठित क्षेत्र में काम करना (EPF/NPS/ESIC की सदस्यता) नहीं होना चाहिए।
  • आयकर दाता इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स –
  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाता/जन धन खाता संख्या IFSC कोड के साथ

श्रमयोगी मान-धन नामांकन प्रक्रिया:

  • असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को श्रमयोगी मान-धन योजना में नामांकन करने के लिए निकटतम कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC) जाना होगा।
  • नामांकन के लिए CSC में अपने साथ आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक या चेकबुक/जन धन बैंक खाता विवरण (IFSC Code) और योजना के तहत नामांकन की योगदान राशि ले जाएँ।
  • CSC कर्मचारी आधार कार्ड में छपे ग्राहक का नाम, आधार संख्या और जन्म तिथि को UIDAI डेटाबेस से सत्यापित करेगा।
  • उसके बाद बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी और नॉमिनी आदि का विवरण नामांकन फॉर्म में भरा जाएगा।
  • पात्रता और शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा।
  • सिस्टम लाभार्थी की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना करेगा।
  • लाभार्थी, विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर(VLE) को 1 सब्सक्रिप्शन की राशि का भुगतान भी करेगा, जिसकी रसीद लाभार्थी को दी जाएगी।
  • नामांकन पत्र को प्रिंट करने के बाद ग्राहक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। जिसके बाद नामांकन पत्र को VLE द्वारा स्कैनर से स्कैन करके सिस्टम में अपलोड किया जायेगा।
  • अपलोड होते ही एक यूनिक श्रम योगी पेंशन खाता संख्या Generate होगी, इसे श्रम-योगी कार्ड पर प्रिंट किया जायेगा।
  • प्रक्रिया पूरी होने पर, ग्राहक को श्रम योगी कार्ड और उसके साथ रिकॉर्ड के लिए नामांकन फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति दे दी जाएगी।
  • ऑटो डेबिट और श्रम योगी पेंशन खाता विवरण के सक्रियण पर ग्राहक को नियमित रूप से SMS प्राप्त होंगे।

इसके अतिरिक्त UW PM-SYM वेब पोर्टल द्वारा भी स्व-प्रमाणन के आधार पर, आधार नंबर/बचत बैंक खाते/जन-धन खाता नंबर का उपयोग करके मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और स्वयं रजिस्टर भी कर सकते हैं।

योगदान राशि का भुगतान तथा निकासी कहाँ से होगी:

राज्य और केंद्र सरकारों के सभी श्रम कार्यालय, LIC के सभी शाखा कार्यालय, ESIC/EPFO के कार्यालय योजना, इसके लाभ और प्रक्रिया के बारे में असंगठित श्रमिकों (UW) को पूरी जानकारी देने के लिए सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इसे भारतीय जीवन बीमा निगम और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) के माध्यम से लागू किया जाएगा। LIC पेंशन फंड मैनेजर पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा ।यदि किसी ग्राहक ने लगातार योगदान राशि का भुगतान नहीं किया है, तो उसे सरकार द्वारा तय किए गए, यदि कोई हो, के साथ-साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके अपने योगदान राशि को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी।

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