प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अंतर्गत न्यूनतम 3000 रु. मिलेगी पेंशन !

Kisan Mandhan Yojana

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना एक सरकारी योजना है, इस योजना में लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के वृद्धावस्था की सुरक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 60 वर्ष की आयु के पश्चात पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। वे किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, जो 2 हेक्टेयर तक की खेती करने वाले छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके नाम 01-08-2019 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं वे सभी किसान इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसके अंतर्गत किसान की आयु 60 वर्ष पूरी होने के बाद उसको हर महीने न्यूनतम 3000/- रुपये का पेंशन मिलना शुरू हो जायेगा। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को उस पेंशन राशि का 50 प्रतिशत मिलने का प्रावधान है। क्योंकि ये एक पारिवारिक पेंशन है जो केवल पति या पत्नी के लिए ही लागू होती है। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से हो रहा है।

योजना की विशेषताएँ:

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 वर्ष के किसानों को 60 वर्ष की आयु तक हर माह 55 रुपये से 200 रुपये जमा करने होंगे। योजना की परिपक्वता अवधि पूरी होने के पश्चात किसान को हर महीने पेंशन की प्राप्ति होगी जोकि उनके दैनिक खर्चों, दवा/इलाज या अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगी।  सरकार के तरफ से 3000/- हर महीने की पेंशन का आश्वासन दिया  गया है,  यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। भारत सरकार द्वारा मैचिंग अंशदान, अर्थात यदि आप 55 रुपये देते हैं तो सरकार भी अपने तरफ से हर महीने उतना ही आपके अकाउंट में देगी।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के लिए पात्रता मापदंड:

  • इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा।
  • योजना के लिए प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य भूमि नहीं होना चाहिये।
  • किसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा:
  • किसी भी सरकारी पेंशन योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि के तहत लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
  • प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए चुने गए किसान इस योजना के पात्र नहीं नहीं होंगे।
  • इसके अलावा, किसी संवैधानिक पदों पर रह चुके या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 
  • केंद्रीय/राज्य सरकार सरकारों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / क्लास को छोड़कर) सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी भी इस योजना का लाभ लेने से वंचित रहेंगे।
  • आयकर का भुगतान करने वाले वाले पेशेवर, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

आवश्यक डाक्यूमेंट्स:

  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाता/पीएम- KISAN खाता

योजना के लाभ:

पात्र ग्राहक की मृत्यु पर परिवार को लाभ-

यदि पात्र ग्राहक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति/पत्नी ग्राहक द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% प्राप्त करने का अधिकारी होगा, क्योंकि पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए लागू होगी।

विकलांगता पर लाभ-

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी दुर्घटना से या बीमारी से स्थायी रूप से अक्षम होने पर इस योजना के तहत योगदान जारी रखने के लिए उसका पति/पत्नी नियमित रूप से भुगतान कर सकता है और इस योजना को जारी रखने का हकदार होगा।

पेंशन योजना को छोड़ने पर लाभ-

यदि कोई पात्र ग्राहक योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से पहले बाहर निकालता है, तो उसके द्वारा दिया गया अंशदान देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा। यदि दस वर्ष या अधिक की अवधि के बाद लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो केवल अंशदान के साथ-साथ पेंशन फंड में उसके अंशदान को उसे वापस कर दिया जाएगा।

किसान मान-धन नामांकन (Registration) प्रक्रिया:

  • इस योजना में नामांकन करके लाभ लेने के लिए आपको निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा।
  • नामांकन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स होने चाहिए: 1- आधार कार्ड, 2- IFSC कोड (बैंक पासबुक या चेकबुक) के साथ बचत बैंक खाता संख्या।
  • प्रारंभिक योगदान राशि का नकद भुगतान ग्रामीण स्तर के उद्यमी (VLE) को करना होगा।
  • आधार कार्ड में छपे ग्राहक का नाम, आधार संख्या और जन्म तिथि का UIDAI डेटाबेस से प्रमाणीकरण
  • उसके बाद VLE द्वारा बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी और नॉमिनी आदि का विवरण नामांकन फॉर्म में भर कर ऑनलाइन पंजीकरण।
  • सिस्टम ग्राहक (subscriber) की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना करेगा।
  • सब्सक्राइबर VLE को नकद में पहली सदस्यता राशि का भुगतान करेगा।
  • नामांकन सह ऑटो डेबिट जनादेश प्रपत्र प्रिंट करने के बाद ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। VLE उसी को स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
  • एक यूनिक किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) उत्पन्न की जाएगी और किसान कार्ड प्रिंट किया जाएगा।

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