नया राशन कार्ड बनवाने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, ऑनलाइन होगी प्रक्रिया, जाने जरुरी दस्तावेज

Online Ration Card

अब आपको नया राशन कार्ड बनवाने के लिए पूर्ति विभाग दफ्तर के चक्कर बार बार नहीं काटने पड़ेंगे, इसके लिए आप अपने पास के राशन डीलर से बात करके नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पास के राशन डीलर को अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, वही पूर्ति विभाग के दफ्तर से संपर्क करके सभी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर राशन कार्ड बनवाएगा। देहरादून जिलापूर्ति विभाग के अनुसार ने सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करते हुए ये नयी व्यवस्था शुरू की है। जिसका उद्देश्य फिलहाल सभी को आसानी से राशन कार्ड उपलब्ध करना है।

जैसा की लॉकडाउन में अभी तक सरे ऑफिस बंद थे लेकिन अब लॉकडाउन में ढील मिलने की वजह से कुछ लिमिटेड कर्मचारी के साथ सरकारी कार्यालय खोलने का काम शुरू किया जा रहा है जिससे जिलापूर्ति कार्यालय में भी राशन कार्ड बनाने का काम शुर किया जा सकेगा, लेकिन पब्लिक डीलिंग न करके सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करते हुए ये काम राशन डीलर के जरिये किया जा रहा है, जिस से आम लोगों नए राशन कार्ड के आवेदन में समस्या न आये इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है।

ऐसे करें आवेदन:

  • जिलापूर्ती अधिकारी के अनुसार नए राशन कार्ड को बनाने और उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने का शुरू कर दिया गया है।
  • अपने क्षेत्र के राशन राशन डीलरों से संपर्क करे उनको राशन कार्ड के फार्म उपलब्ध कराए गए हैं।
  • नया राशन कार्ड के लिए संबंधित क्षेत्र के राशन डीलर को राशन कार्ड के फार्म भर कर जरूरी दस्तावेज के साथ जमा करा दीजिये
  • आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करने के बाद, राशन डीलर फार्म को कार्यालय में जमा कर देंगे।
  • ऑनलाइन डाटा एंट्री और सब्मिशन और वेरिफिकेशन होने के बाद राशन कार्ड बना दिया जायेगा।

ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने के लिए जरुरी दस्तावेज:

  • आधार कार्ड / आधार कार्ड की फोटोकॉपी,
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी,
  • परिवार के मुखिया की दो फोटो,
  • बिजली या पानी का बिल।

राशन कार्ड ट्रांसफर प्रक्रिया पर रोक:
राशन कार्ड बनाने की ये प्रक्रिया तो शुरू हो गयी है, लेकिन पूर्ति विभाग के अनुसार अभी राशन कार्ड को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है।
जैसा की लॉक-डाउन की वजह से गैर जरुरी यात्राओं पर रोक लगी हुयी है और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं नहीं चलने दिया जा रहा है। इस कंडीशन में किसी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने पर रोका जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड ट्रांसफर न करने का आदेश जारी हुआ है।

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