नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? – आवश्यक दस्तावेज़

How to Register New Vehicle

सीएमवीआर(Central Motor Vehicle Rules – केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम ) के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 के प्रावधान के तहत पंजीकरण के बाद ही वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाया जा सकता है या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा चलाने की अनुमति दी जा सकती है। मोटर वाहन के पंजीकरण (To Register New Vehicle) के लिए वाहन के वितरण की तारीख से सात दिनों के भीतर, यात्रा की अवधि को छोड़कर, पंजीकरण प्राधिकारी – क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को आवेदन करना आवश्यक होता है।

आवश्यक दिशा-निर्देश:

  • मोटर वाहन के स्थायी पंजीकरण के लिए फॉर्म 20 में पंजीकरण प्राधिकारी को आवेदन करें।
  • यदि वाहन को अस्थायी रूप से पंजीकृत किया गया है, तो अस्थायी पंजीकरण समाप्त होने से पहले आवेदन करें।
  • इस बात की पुष्टि करें कि क्या पंजीकरण में दृष्टि बंधक उस स्थिति में शामिल है जिसका का उल्लेख दृष्टि बंधक के सन्दर्भ में है।
  • पंजीकरण संख्या (फैंसी नंबर / चॉइस नंबर / जनरल नंबर) के प्रकार की पुष्टि करें ।
  • HSRP / स्मार्ट कार्ड की उपयोग आवश्यकता के बारे में पुष्टि करें।
  • पंजीकरण संख्या और HSRP / स्मार्ट कार्ड के उपयोग के आधार पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क का भुगतान करें।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • मोटर वाहन के स्थायी पंजीकरण (To Register New Vehicle) के लिए निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स कि आवश्यकता पड़ती है।
  • फॉर्म 20 में आवेदन
  • फॉर्म 21 में बिक्री प्रमाण पत्र
  • निर्माताओं से फॉर्म 22 में सड़क योग्यता प्रमाणपत्र (बॉडी बिल्डर से फॉर्म 22 ए)
  • नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत प्रदूषण
  • वैध बीमा प्रमाण पत्र
  • पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
  • ट्रेलर या अर्ध-ट्रेलर के मामले में एसटीए की डिजाइन अनुमोदन प्रति
  • पूर्व-सेना वाहन के मामले में फॉर्म 21 में संबंधित अधिकारियों से मूल बिक्री प्रमाण पत्र
  • कस्टम का क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लाइसेंस के साथ, और आयातित वाहन के मामले में बांड
  • अस्थायी पंजीकरण, यदि कोई हो
  • फॉर्म 34 (एचपी बेचान के मामले में)
  • फॉर्म 60 और फॉर्म 61 के पैन कार्ड की कॉपी (जैसा लागू हो) *
  • परिवहन वाहन के मामले में कार्यवाही की अनुमति *
  • नगर निगम पार्किंग शुल्क *
  • डीलर और निर्माता चालान *
  • पासपोर्ट साइज फोटो *
  • जन्म तिथि का प्रमाण *
  • चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट *
  • बॉडी बिल्ट व्हीकल (EX। गुड्स व्हीकल, बस आदि) के मामले में फॉर्म CMV फॉर्म 22A। * *
  • कृषि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्रैक्टर-ट्रेलर इकाई के पंजीकरण के मामले में तहसीलदार द्वारा जारी किया गया बोनाफाइड कृषि प्रमाण पत्र *
  • फॉर्म-ए, कराधान अधिनियम 1997 के तहत *

नोट: तारक से चिह्नित दस्तावेज़ (*) कुछ राज्यों में आवश्यक हो सकता है ।

आवेदन प्रक्रिया:

ऊपर दिए गए आवश्यक दस्तावेजों और भरे हुए फॉर्म के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) जाएं। साथ ही दस्तावेजों की ज़ेरॉक्स copies भी ले जाएं।
अब, संबंधित काउंटर पर अपने दस्तावेजों के साथ पंजीकरण फॉर्म जमा करें। तथा प्रक्रिया से जुड़े शुल्क का भुगतान करें।
पंजीकरण प्रक्रिया (To Register New Vehicle) पूरी होने में 2 से 3 दिन लगता हैं। कभी कभी थोड़ा अधिक समय लग सकता है।
प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद, आपके दिए गये मोबाइल नंबर पर वाहन के पंजीकरण नंबर का मैसेज आरटीओ द्वारा भेजा जाता है।

नंबर मिलने के बाद आप उसके द्वारा वेबसाइट पर जाकर RC Status चेक कर सकते हैं।
उसके कुछ समय बाद आपका RC Book डाक द्वारा भेज दिया जाता है।

Source: परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

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